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बिहार में बिना मास्क पकड़े जाने पर अब भरना पड़ेगा जुर्माना,जानें क्या है नया नियम...

Updated at : 04 Jul 2020 6:00 AM (IST)
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बिहार में बिना मास्क पकड़े जाने पर अब भरना पड़ेगा जुर्माना,जानें क्या है नया नियम...

पटना: राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब कोइ भी बिना मास्क का पकड़ा जायेगा तो उसे पचास रुपये का जुर्माना भरना होगा.

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पटना: राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब कोइ भी बिना मास्क का पकड़ा जायेगा तो उसे पचास रुपये का जुर्माना भरना होगा.

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जुर्माना भरने के बाद सरकार की ओर से दो मास्क मुफ्त

जुर्माना भरने के बाद सरकार की ओर से दो मास्क मुफ्त में मुहैया कराये जायेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर आरंभ किये गये डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को सूचना सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित विभाग इसे लेकर लोगों को सतर्क कर रहा है. जुर्माना भरने के बाद दो मास्क मुफ्त वितरण का उद्देश्य बताते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि मास्क पहनने के लिए सभी लोग प्रेरित हों.

50 रुपये का दंड भरना होगा

संवाददाता सम्मेलन में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार अौर स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह भी मौजूद थे. इधर, स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर कहा है कि राज्य में कहीं और किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पहनना दंडनीय अपराध माना जायेगा. ऐसा आचरण करनेवालों को शनिवार से 50 रुपये का दंड भरना होगा. इसको तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है.

Posted by : Thakur Shaktilochan Shandilya

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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