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Bihar News: अगले सप्ताह बिहार को मिल जायेगा नया डीजीपी, रेस में ये नाम सबसे आगे

Updated at : 10 Dec 2022 8:48 AM (IST)
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Bihar News: अगले सप्ताह बिहार को मिल जायेगा नया डीजीपी, रेस में ये नाम सबसे आगे

Bihar News: डीजीपी नियुक्ति को लेकर पूर्व में दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी का कार्यकाल दो साल करने का निर्देश दे रखा है.

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पटना. राज्य को अगले सप्ताह नया डीजीपी मिल जायेगा. केंद्र सरकार के कार्मिक महकमा और यूपीएससी से तीन नामों की सूची राज्य सरकार को मिल जायेगी. चयनित तीन नामों में एक को प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया जायेगा. नये डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो सालों का होगा. राज्य सरकार ने डीजीपी रैंक के कुल 11 अधिकारियों की सूची केंद्र सरकार को उपलब्ध करा दी है. जिन तीन नाम पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है, इनमें 1989 बैच के आलोक राज और 1990 बैच के आरएस भट्टी तथा शोभा अहोतकर शामिल हैं.

अगले सप्ताह बिहार को मिल जायेगा नया डीजीपी

आलोक राज की सेवा दिसंबर 2025 तक है. जबकि आरएस भट्ठी 30 सितबर, 2025 को और शोभा अहोतकर 30 जून, 2026 को रिटायर होंगी. सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह तीन नामों पर अंतिम सहमति प्रदान कर बिहार सरकार को भेज दिया जायेगा. अंतिम आदेश राज्य सरकार को जारी करनी है. मौजूदा डीजीपी एसके सिंघल 19 दिसबर को रिटायर हो रहे हैं. डीजीपी रैंक के अधिकारियों की सूची राज्य सरकार ने केंद्र को उपलब्ध करायी है. इनमें तीन नाम पर अंतिम सहमति बनने की संभावना है.

आदित्य कुमार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग

आइपीएस आदित्य कुमार से जुड़े मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की गयी है. पटना हाइकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मनीभूषण प्रताप सेंगर ने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए 18 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश को लेटर आफ पिटीशन भेजा गया था. इसमें कहा गया है कि डीजीपी का किसी साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस जाना बड़ा सवाल है.

सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई

डीजीपी नियुक्ति को लेकर पूर्व में दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी का कार्यकाल दो साल करने का निर्देश दे रखा है. इस सिलसिले में 2020 में माैजूदा डीजीपी एसके सिंघल की नियुक्ति मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लंबित है.

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