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Facebook पर अपलोड हुआ एक वीडियो, और ट्रोल होने लगी बिहार पुलिस, जानें फिर क्या हुआ...

Updated at : 24 Apr 2023 12:22 AM (IST)
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Facebook पर अपलोड हुआ एक वीडियो, और ट्रोल होने लगी बिहार पुलिस, जानें फिर क्या हुआ...

बिहार पुलिस ने पोस्ट कर लिखा कि सोशल मीडिया सेंटर में कार्यरत एक कर्मी के द्वारा बिहार पुलिस के Facebook पेज पर अनाधिकृत रूप से एक पोस्ट शेयर किया गया था, जिसे संज्ञान में आते ही डिलीट कर दिया गया.

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पटना. बिहार पुलिस के आधिकारिक फेसबुक से किया गया एक पोस्ट रविवार को सोशल मीडिया पर कुछ देर के लिए चर्चा का विषय बन गया. दरअसल बिहार पुलिस के फेसबुक अकाउंट पर एक आपत्तिजनक भोजपुरी गाना अपलोड हो गया. लोगों ने जब इस गाने को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए. वहीं कुछ लोगों ने बिहार पुलिस को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया. हालांकि, बिहार पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस पोस्ट को तुरंत डिलीट किया और पोस्ट करने वाले कर्मी पर कार्रवाई भी की.

बिहार पुलिस के फेसबुक पर अपलोड हुआ अश्लील भोजपुरी गीत

बिहार पुलिस के आधिकारिक फेसबुक आइडी के फॉलोअर रविवार की शाम अचानक एक भोजपुरी गीत अपलोड होने की वजह से भौंचक रह गए. जो गाना अपलोड हुआ उसके एल्बम का नाम और गीत आपत्तिजनक होने की वजह से लोगों ने बिहार पुलिस को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया. इसके बाद बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस वीडियो को तत्काल डिलीट किया. बिहार पुलिस के पेज पर जो गाना अपलोड हुआ था उसका नाम ‘ऐ मोदी जी गली गली में शोर’ है.

बिहार पुलिस ने पोस्ट कर दी जानकारी 

बिहार पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद एक पोस्ट जारी कर बताया है कि सोशल मीडिया सेंटर में कार्यरत एक कर्मी के द्वारा अनाधिकृत रूप से यह पोस्ट शेयर किया गया था, जिसे संज्ञान में आते ही डिलीट कर दिया गया. उक्त कर्मी को सोशल मीडिया सेंटर के सभी कार्यों से वंचित कर दिया गया है तथा इस संबंध में जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी.

अश्लील भोजपुरी गीत बजाने वालों पर होगी कार्रवाई 

बता दें कि बिहार विधानसभा सत्र के दौरान प्रभारी मंत्री विजेंदर यादव ने कहा था कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध शिकायत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी किया गया है. साथ ही अश्लील गानों और सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के अवैधानिक, अमर्यादित कृत्यों पर निरोधात्मक और विधियुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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