केंद्र ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया है. यह धारा राज्य को विशेष दर्जा देती है. गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370 हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में सोमवार को पेश किया. इस पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा.
दरअसल, धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान के तहत लायी गयी थी, जिसे 26 जनवरी, 1957 को जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो जाना था. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ. धारा 370 न सिर्फ जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देती है, बल्कि इस राज्य के लिए कानून बनाने के मामले में केंद्र की शक्तियां भी सीमित करती है. इस पर काफी समय से बहस होती रही है. अखंड भारत के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय काफी सराहनीय है.
सोनू कुमार सोनी, लौरिया (पश्चिम चंपारण)