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दो हेलमेट नहीं खरीदेंगे, तो बाइक या स्कूटी चलाना होगा मुश्किल, झारखंड सरकार ने बनाया ये नियम

रांची : झारखंड (Jharkhand) सरकार ने ट्रैफिक कानून (Traffic Law) को काफी कड़ा कर दिया है. अब दोपहिया वाहन (Motor Bike) खरीदने के साथ-साथ आपको दो ब्रांडेड हेलमेट (Helmet) भी खरीदने होंगे. यदि ऐसा नहीं करने पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन (Registration of Vehicle) नहीं होगा. झारखंड सरकार के परिवहन विभाग (Traffic Department) ने इसकी […]

रांची : झारखंड (Jharkhand) सरकार ने ट्रैफिक कानून (Traffic Law) को काफी कड़ा कर दिया है. अब दोपहिया वाहन (Motor Bike) खरीदने के साथ-साथ आपको दो ब्रांडेड हेलमेट (Helmet) भी खरीदने होंगे. यदि ऐसा नहीं करने पर आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन (Registration of Vehicle) नहीं होगा. झारखंड सरकार के परिवहन विभाग (Traffic Department) ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

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22 जुलाई, 2019 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 138(4) (एफ) और मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के प्रावधानों को झारखंड में भी लागू किया जा रहा है.

अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि झारखंड राज्य में दोपहिया वाहन खरीदते समय दो हेलमेट खरीदने की मूल रसीद प्रस्तुत करने के बाद पंजीयन व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाये. विभाग ने कहा है कि हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standard)के अनुरूप होना चाहिए.

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ज्ञात हो कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल की सवारी करने वाले हर व्यक्ति के लिए हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनना अनिवार्य है. इस नियम को झारखंड सरकार ने भी कड़ाई से लागू करने का फैसला किया है.

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