22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अयोध्या में पूजा के लिए सुप्रीम कोर्ट से किया आग्रह

नयी दिल्ली : भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अयोध्या में विवादित राम मंदिर में पूजा के अपने मौलिक अधिकार पर अमल के लिए दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया. न्यायालय ने स्वामी से कहा कि वह अयोध्या मामलों की सुनवाई के दौरान मंगलवार को उपस्थित रहें. प्रधान न्यायाधीश […]

नयी दिल्ली : भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने अयोध्या में विवादित राम मंदिर में पूजा के अपने मौलिक अधिकार पर अमल के लिए दायर याचिका पर शीघ्र सुनवाई का सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया. न्यायालय ने स्वामी से कहा कि वह अयोध्या मामलों की सुनवाई के दौरान मंगलवार को उपस्थित रहें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ से स्वामी ने अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर अलग से सुनवाई की जाये.

सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन की अपील पर सुनवाई से जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को अलग किया

इस पर पीठ ने स्वामी से कहा कि अयोध्या प्रकरण के मुख्य मामले की मंगलवार को सुनवाई होगी और वह इस दौरान न्यायालय में मौजूद रहें. शीर्ष अदालत ने पिछले साल स्वामी को अयोध्या भूमि विवाद मामले में हस्तक्षेप की अनुमति देने से इनकार कर दिया था और स्पष्ट किया था कि मूल पक्षकारों के अलावा किसी अन्य को इसमें पक्ष रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी. हालांकि, पीठ ने स्वामी की इस दलील पर विचार किया था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने तो अयोध्या में राम लला के जन्म स्थान पर पूजा करने के अपने मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए अलग से याचिका दायर की है.


पीठ ने कहा कि चूंकि हम हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिए स्वामी की याचिका पुनर्जीवित मानी जायेगी और इस पर उचित पीठ कानून के अनुसार विचार करेगी. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ अयोध्या में विवादित स्थल को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर बराबर बांटने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर 26 फरवरी को सुनवाई करेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें