Wine Shop in Delhi : होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार' में नहीं परोसी जाएगी शराब, जानिए क्या आदेश हुआ जारी

Updated at : 16 Jun 2021 7:16 AM (IST)
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Wine Shop in Delhi : होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार' में नहीं परोसी जाएगी शराब, जानिए क्या आदेश हुआ जारी

Wine Shop in Delhi : कोरोना संक्रमण के मामलों के कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें और रेस्तरानों को दोबारा खोल दिया गया है. लेकिन होटल और रेस्तरां में शराब आपको नहीं परोसी जाएगी. दरअसल दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्तमान समय में होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार' में शराब नहीं परोसी जाएगी.Excise Department, restaurants, New Delhi, LIQUOR, Delhi liquor, Delhi Disaster Management Authority

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Wine Shop in Delhi : कोरोना संक्रमण के मामलों के कम होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब की दुकानें और रेस्तरानों को दोबारा खोल दिया गया है. लेकिन होटल और रेस्तरां में शराब आपको नहीं परोसी जाएगी. दरअसल दिल्ली के आबकारी विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वर्तमान समय में होटल, क्लब और रेस्तरां के ‘बार’ में शराब नहीं परोसी जाएगी.

आपको बता दें कि देश में संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल में इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया था. दिल्ली के आबकारी विभाग ने इस बाबत एक बयान जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ बंद रहेंगे….

आदेश पर नजर डालें तो बाजारों, मॉल और बाजार परिसरों (नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर) में सभी शराब की दुकानों को सुबह 10 से रात आठ बजे के बीच खोलने की अनुमति प्रदान की गई है. यदि आपको याद हो तो शहर में शराब की दुकानें छह जून को दोबारा खुलीं थी.

इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार के सोमवार से रेस्तरां खोलने की अनुमति देने के बाद, होटल, क्लब और रेस्तरां में ‘बार’ खोलने के संबंध में कई सवाल पूछे जा रहे थे, जिसके बाद यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है. दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने करीब दो महीने से बंद रेस्तरां को 50 फीसदी की क्षमता के साथ उसमें 21 जून तक ‘ट्रायल’ के तौर पर बैठकर खाने (डाईन-इन) सुविधा देने की इजाजत देने का काम किया है.

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के सभी बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां (50 प्रतिशत बैठने की क्षमता तक) को परीक्षण के आधार पर 14 जून की सुबह पांच बजे से 21 जून की सुबह पांच बजे तक एक सप्ताह के लिए काम करने की अनुमति प्रदान की है.

डीडीएमए ने साथ ही सचेत किया था कि यदि यह पाया जाता है कि बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल और रेस्तरां में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है, या यदि दिल्ली में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर और संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो इन केंद्रों को ‘‘बिना कोई देर किए तुरंत बंद” कर दिया जाएगा. ऐसा इसलिए ताकि दिल्ली में संक्रमण की अगली लहर की हर आशंका को रोका जा सके.
भाषा इनपुट के साथ

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