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स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 21 सिंतबर से इन शर्तों पर खोला जा सकेगा, जानें क्या-क्या करना है जरूरी…

Unlock 4 Schools and higher educational institutions will be reopen from September 21 on these conditions : कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बंद चल रहे स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र को 21 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मिल गयी है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि शिक्षण संस्थान पूरी सावधानी रखते हुए कक्षाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा. सरकार ने स्कूलों में भी शर्तों के साथ कक्षाएं शुरू करने की इजाजत दी है, जिसमें कक्षा 9-12 तक के बच्चे स्वेच्छा से अभिभावक की अनुमति से स्कूल जा सकेंगे.

नयी दिल्ली : कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बंद चल रहे स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्र को 21 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति मिल गयी है. सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि शिक्षण संस्थान पूरी सावधानी रखते हुए कक्षाएं शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा. सरकार ने स्कूलों में भी शर्तों के साथ कक्षाएं शुरू करने की इजाजत दी है, जिसमें कक्षा 9-12 तक के बच्चे स्वेच्छा से अभिभावक की अनुमति से स्कूल जा सकेंगे.

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी गाइडलाइन में यह कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए अलग-अलग समय पर कक्षाएं आयोजित करनी होंगी. साथ ही कक्षाओं में डेस्कों के बीच छह फुट की दूरी रखनी होगी और परिसरों को संक्रमण मुक्त करवाना होगा.

मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कक्षाएं अलग- अलग समयावधि पर हों, ताकि एक दूसरे से दूरी सुनिश्चित हो सके और कक्षा परिसरों को संक्रमण मुक्त किया जा सके. एकेडेमिक समय सारणी में नियमित कक्षाओं के साथ-साथ ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी हो. साथ ही इसी आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाये. दिशानिर्देश के अनुसार साझा छात्रावासों में बिस्तरों के बीच छह- छह फुट की दूरी हो.

मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा है- कैंटीन में हर वक्त एक दूसरे से दूरी का पालन हो.भोजन का समय अलग- अलग कर दिया जाना चाहिए ताकि भीड़ न हो. मंत्रालय ने कहा कि सभी शिक्षकों, कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आंगुतकों के लिए एक दूसरे से दूरी, मास्क लगाना, हाथ बार-बार धोना, हैंड सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य हो.

मंत्रालय ने गाइडलाइन में कहा है- कैंटीन में हर वक्त एक दूसरे से दूरी का पालन हो.भोजन का समय अलग- अलग कर दिया जाना चाहिए ताकि भीड़ न हो. मंत्रालय ने कहा कि सभी शिक्षकों, कर्मियों, विद्यार्थियों एवं आंगुतकों के लिए एक दूसरे से दूरी, मास्क लगाना, हाथ बार-बार धोना, हैंड सेनेटाइजर का उपयोग अनिवार्य हो.

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इसके लिए यह जरूरी है कि संस्थान में सेनेटाइजर की उचित व्यवस्था हो. साथ ही साफ-सफाई की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए. गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं. हालांकि सरकार ने सभी संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन 21 सितंबर से शिक्षण संस्थान शर्तों के साथ खोले जायेंगे. जिसमें उच्च शिक्षण संस्थान के अलावा कक्षा 9-12 तक के बच्चों को भी अभिभावक की अनुमति से स्कूल जाने की इजाजत दी गयी है.

21 सितंबर से स्कूलों मे 50 प्रतिशत शिक्षक-शिक्षिकाएं उपस्थित रहेंगे, जो स्वेच्छा से स्कूल आने वाले बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे. लेकिन स्कूलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी. सभी बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

Posted By : Rajneesh Anand

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