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राम मंदिर निर्माण में दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट, पढ़िए मोदी सरकार की नई अधिसूचना

Updated at : 09 May 2020 4:50 PM (IST)
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राम मंदिर निर्माण में दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट, पढ़िए मोदी सरकार की नई अधिसूचना

अयोध्या (Ayodhya Ram mandir) में राम मंदिर के निर्माण देने वालों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह कि इस मंदिर के निर्माण के लिए दिया जाने वाला दान इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा.

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नयी दिल्ली : अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण देने वालों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह कि इस मंदिर के निर्माण के लिए दिया जाने वाला दान इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होगा. इसके साथ ही, दानदाताओं को 80 जी के तहत इनकम टैक्स राहत भी मिलेगी. शुक्रवार को केंद्र सरकार ने इस बाबत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अधिसूचना जारी कर दी है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था, जिसका उद्देश्य मंदिर का निर्माण कराना है.

क्या है इनकम टैक्स ही धारा 80 जी और किसे मिलती छूट : आयकर की धारा 80 जी के तहत किसी को सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिये गये दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देती, लेकिन यह छूट हमेशा हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती. यह टैक्स छूट कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है.

दरअसल, धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट पाने का अधिकार हर श्रेणी के करदाताओं को दिया गया है. चाहे वह व्यक्ति हो, परिवार हो, कंपनी या फर्म या अन्य कोई हो. बशर्ते कि उसने निर्धारित कायदे-कानूनों के तहत दान या चंदा दिया हो और उसके पास उपयुक्त दान या चंद की रसीद या अन्य प्रमाण भी हो.

किसे मिलता है 80 जी के तहत लाभ : धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट का लाभ सिर्फ उन चंदों या दान के मामले में लिया जा सकता है, जिनमें ये दान पैसों के रूप में दिया गया हो. भले ही वह चेक, ड्राफ्ट, कैश या डिजिटल पेमेंट किसी भी तरीके से दिया गया हो. हालांकि, नकदी के रूप में चंदा 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं दिया जा सकता.

किसे 80 जी के तहत नहीं मिलता है छूट का लाभ : इसके साथ ही, यदि कोई किसी व्यक्ति या संस्था को सामान के रूप में जो मदद, दान या चंदा देता है, तो उसे धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट के लिए नहीं गिना जाएगा. जैसे कि भोजन सामग्री, बर्तन, कपड़े, दवाइयां वगैरह देना धारा 80 जी के तहत टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते.

कब बना था श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट : बता दें कि फरवरी में केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना से संबंधित अधिसूचना जारी की थी. अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संसद में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का ऐलान किया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद लोकसभा में पीएम मोदी ने बताया था कि राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा. यह पूरी तरह से मंदिर निर्माण कार्य के लिए स्वतंत्र होगा.

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