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नफरत फैलाने वाले भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, FIR दर्ज करने के समय पर उठाया सवाल

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि जांच में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है. पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि जांच में अब तक हुई प्रगति के संबंध में दिल्ली पुलिस के आईओ द्वारा ब्यौरा दिए जाने के दो सप्ताह में हलफनामा दायर करें.

By KumarVishwat Sen
Updated Date
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
फाइल फोटो

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