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EVM में चुनाव चिन्ह की जगह प्रत्याशी के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

Updated at : 19 Mar 2021 3:56 PM (IST)
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EVM में चुनाव चिन्ह की जगह प्रत्याशी के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

Supreme Court On EVM Candidate Photo Name Age News इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाने और उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भाजपा के नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि EVM में उम्मीदवार के नाम के आगे पार्टी चुनाव चिन्ह की जगह तस्वीर आयु योग्यता लिखा जाना चाहिए. ऐसा करने से लोग बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे.

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Supreme Court On EVM Candidate Photo Name Age News इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाने और उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, योग्यता और तस्वीर के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में भाजपा के नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि EVM में उम्मीदवार के नाम के आगे पार्टी चुनाव चिन्ह की जगह तस्वीर आयु योग्यता लिखा जाना चाहिए. ऐसा करने से लोग बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता से अटॉर्नी जनरल (एजी) केके वेणुगोपाल को याचिका की कॉपी देने के लिए कहा है. भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और प्रधान न्यायाधीश एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से याचिका की एक प्रति केके वेणुगोपाल को देने के लिए कहा है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने आज शीर्ष अदालत से कहा कि उन्होंने जांच की और पाया कि ब्राजील में आपको सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नंबर मिलते हैं और कोई प्रतीक नहीं. इसपर मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने सिंह से पूछा कि चुनाव चिह्न किस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. सिंह ने बाद में जवाब देने को कहा. पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगले सप्ताह सूचीबद्ध करते हुए कहा कि आप एजी और एसजी को याचिका की प्रतियां दे दें. फिलहाल हम कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं.

याचिका में अनुरोध किया गया है कि ईवीएम में चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को गैरकानूनी, असंवैधानिक और संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए. याचिका में कहा गया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से मुक्त कराने की दिशा में यह उत्तम प्रयास होगा कि मतपत्रों और ईवीएम से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाकर उनके स्थान पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और उनकी तस्वीर लगाई जाए. ऐसा करने से लोग बेहतर उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे.

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