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पुलिस और CBI नहीं लगा पाएंगी 'थर्ड डिग्री', इंटेरोगेशन पर हर वक़्त होगी कैमरे की नज़र, SC का बड़ा फैसला

Updated at : 02 Dec 2020 9:25 PM (IST)
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पुलिस और CBI नहीं लगा पाएंगी 'थर्ड डिग्री', इंटेरोगेशन पर हर वक़्त होगी कैमरे की नज़र, SC का बड़ा फैसला

पूछताछ के दौरान किसी भी नागरिको को थर्ड डिग्री और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने बड़ा फैसला किया है.सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि देश के सभी पुलिस स्टेशनों, सीबीआई कार्यालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, एनसीबी और प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य जांच एजेंसिया में नाइट विजन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा.

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने नया निर्देश जारी किया है. निर्देश के मुताबिक सभी राज्यों को तमाम पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए ऐसा किया जा रहा है. नागरिकों को लॉकअप में इंटेरोगेशन के दौरान शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बचाने के लिए ये फैसला किया गया है.

जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने दिया निर्देश

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया. दरअसल कोर्ट पंजाब के परमवीर सिंह सैनी की याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने पुलिस स्टेशन में पूछताछ की प्रक्रिया की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी. इसके अलावा साल 2018 में शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में सुनवाई करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाने का आदेश दिया था.

सभी पुलिस स्टेशनों में लगेगा सीसीटीवी कैमरा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि देश के सभी पुलिस स्टेशनों, सीबीआई कार्यालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए, एनसीबी और प्रवर्तन निदेशालय सहित अन्य जांच एजेंसिया में नाइट विजन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में किसी नागरिक के साथ होने वाली ज्यादती को रोकने के लिए ये एतिहासिक निर्देश जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि नाईट विजन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस पूछताछ कक्ष, लॉकअप, पुलिस स्टेशन या किसी भी जांच एजेंसी के ऑफिस की एंट्री और एग्जिट पर भी लगाना होगा. ना केवल पुलिस स्टेशन बल्कि एनसीबी, ईडी, एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियों को भी इसका पालन करना होगा.

पुलिस स्टेशन में इन स्थानों पर लगेगा कैमरा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा, नाईट विजन कैमरा और ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस पुलिस स्टेशन या जांच एजेंसी के ऑफिस के कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के ऑफिसस रिसेप्शन के बाहर और वॉशरूम के बाहर लगाना है. कोर्ट ने ये भी कहा कि बतौर सबूत इन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डंग को कम से कम 18 महीने तक सुरक्षित रखना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से इसका पालन करने को कहा है.

राज्यों को निर्देश का पालन के लिए 6 महीने

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को इस निर्देश का पालन करने के लिए अधिकतम 6 महीने की समयसीमा निर्धारित करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा होगी. भारत का संविधान देश के नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है.

हिरासत में प्रताड़ना से बचाने के लिए फैसला

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हिरासत के दौरान प्रताड़ना के मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए साल 2018 में ही ऐसा करने का निर्देश दिया था लेकिन कैमरे नहीं लगाए गए. न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ढाई साल बाद तक नहीं किया गया है. इस काम के लिए राज्यों को फंड देना होगा. इसके अलावा प्रत्येक जिले में मानवाधिकार अदालत स्थापित करने की भी बात कही गई है.

Posted By- Suraj Thakur

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