नोएडा के 40 मंजिला सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को दो सप्ताह के अंदर ध्वस्त किया जाये : सुप्रीम कोर्ट

12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित ट्विन टावर को ध्वस्त करने के अपने आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बिल्डर की खिंचाई की और चेतावनी दी
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को दो सप्ताह के भीतर ध्वस्त करने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के अंदर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है ताकि 40-40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सके.
गौरतलब है कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित ट्विन टावर को ध्वस्त करने के अपने आदेशों का पालन नहीं करने के लिए बिल्डर की खिंचाई की और चेतावनी दी कि इसके निदेशकों को अदालत के साथ खिलवाड करने के लिए जेल भेजा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 नोएडा के इन दो टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके बिल्डर ने भवन निर्माण के मानदंडों का उल्लंघन किया था जिसके बाद कोर्ट ने तीन महीने के भीतर निर्माणाधीन सुपरटेक लिमिटेड के 40-40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अवैध निर्माण से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




