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OTT Guidelines : Netflix Amazon जैसे OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनेंगे सख्त नियम, सरकार ने जारी किया गाइडलाइन

Social Media, OTT Guidelines Strict rules, OTT Platforms like Netflix Amazon, Government issued Guidelines केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोशल मीडिया (Social Media) और ओवर-द-टॉप (OTT) प्‍लेटफॉर्म्‍स पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. नयी गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और Netflix, Amazon Prime, Hotstar जैसे ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स आएंगे.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोशल मीडिया (Social Media) और ओवर-द-टॉप (OTT) प्‍लेटफॉर्म्‍स पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है. नयी गाइडलाइंस के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्‍स और Netflix, Amazon Prime, Hotstar जैसे ओटीटी प्‍लेटफॉर्म्‍स आएंगे. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नयी गाइडलाइन जारी कर दी है और जल्द ही उन्हें लागू किया जाएगा.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया, OTT प्लेटफॉर्म के लिए त्रि-स्तरीय तंत्र होगा. OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को अपने बारे में जानकारी देनी होगी, एक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए. मालूम हो पूरी दुनिया में Netflix, Amazon Prime, Hotstar (डिज्नी प्लस) सहित कम से कम 40 ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं.

आइये जानें सरकार ने ओटीटी को लेकर क्या गाइडलान जारी किया

  • OTT और डिजिटल न्‍यूज मीडिया को अपने बारे में विस्‍तृत जानकारी देनी होगी.

  • ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्‍टम लागू करना होगा. अगर गलती पाई गई तो खुद से रेगुलेट करना होगा.

  • OTT प्‍लेटफॉर्म्‍स को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले ऑफिसर का नाम भी रखना होगा. ये अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा.

  • सेंसर बोर्ड की तरह OTT पर भी उम्र के हिसाब से सर्टिफिकेशन की व्‍यवस्‍था हो. एथिक्‍स कोड टीवी, सिनेमा जैसा ही रहेगा.

  • ओटीटी और डिजिटल मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा और इंटरमीडरी प्लेटफॉर्म का संज्ञान आईटी मंत्रालय लेगा

  • सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त जज करेगा या इस श्रेणी का कोई प्रख्यात व्यक्ति करेगा. एक ओवरसाइड तंत्र भी होगा.

इसके अलावा डिजिटल मीडिया की गाइडलाइन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी. सिग्निफिकेंट सोशल ​मीडिया इंटरमीडरी पर अतिरिक्त कर्तव्य है, हम जल्दी इसके लिए यूजर संख्या का नोटिफिकेशन जारी करेंगे.

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रविशंकर प्रसाद ने आगे बताया कि कोर्ट के आदेश और सरकार द्वारा पूछा जाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शरारती कंटेट का ओरिजनेटर बताना होगा. सिग्निफिकेंट सोशल​मीडिया के कानून को हम तीन महीने में लागू करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने बताया, यूजर्स की गरिमा को लेकर अगर कोई शिकायत की जाती है, खासकर महिलाओं की गरिमा को लेकर तो आपको शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर उस कंटेट को हटाना होगा.

Posted By – Arbind kumar mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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