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School Reopen: राजस्थान में 16 से खुलेंगे 5वीं तक के स्कूल, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए गाइडलांइस

School Reopening कोरोना के मामलों में तेजी से दर्ज हो रही गिरावट के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर रविवार को नया आदेश जारी किया है. वहीं, राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए है.

Rajasthan School Reopen News कोरोना के मामलों में तेजी से दर्ज हो रही गिरावट के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर रविवार को नया आदेश जारी किया है. राजस्थान के गृह विभाग की ओर इस इस संबंध में जारी की गई नई संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रदेश में कक्षा 5वीं तक के स्कूल मंगलवार यानि 16 फरवरी से खुलेंगे. वहीं, राजस्थान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए है.

राजस्थान में 16 फरवरी से खुलेंगे सभी निजी और सरकारी स्कूल

राजस्थान सरकार की ओर से जारी नई दिशानिर्देश के मुताबिक, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कक्षा 5 तक की कक्षाओं के लिए 16 फरवरी से सभी निजी और सरकारी स्कूल फिर से खुलेंगे. बता दें कि राजस्थान में 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9वीं तक के स्कूल खुल गए थे. इसी प्रकार 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खुल गए थे. गहलोत सरकार ने राजस्थान में कम होते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्कूल पूरी तरह से खोलने का निर्णय लिया है.


अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का RT-PCR परीक्षण अनिवार्य

वहीं, राजस्थान सरकार ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए है. सरकार की ओर से आज जारी किए गए आदेश के अनुसार राजस्थान में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का आरटी-पीसीआर (RT-PCR Test) परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा. गहलोत सरकार के इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है. गाइडलाइंस के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्दोशों का पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी.


ट्रेन से राजस्थान आने वाले यात्रियों के लिए डबल डोज अनिवार्य

इधर, ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री डबल जोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट/ आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट देने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर RT-PCR करवाना अनिवार्य होगा. जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा. बता दें कि गहलोत सराकर द्वारा राजस्थान में नाइट कर्फ्यू पहले समाप्त कर दिया गया. साथ ही प्रदेश में कोरोना के कारण लगी पांबदियां हटा ली गई है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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