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Sanjay Singh Bail: 180 दिन बाद तिहाड़ से बाहर आए AAP नेता संजय सिंह, कहा- अभी जश्न नहीं, संघर्ष का समय है

Updated at : 03 Apr 2024 8:59 PM (IST)
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sanjay singh

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Sanjay Singh Bail: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा हो गये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है. करीब 180 दिन जेल में रहने के बाद संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया गया है.

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Sanjay Singh Bail : आम आदमी पार्टी के लिए हाल के दिनों में मुश्किलें भले ही बढ़ गई हों, लेकिन एक मोर्चे पर पार्टी को जरूर राहत मिली है. दरअसल, आप नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई है और तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो गई है. तिहाड़ से बाहर आने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये संघर्ष करने का समय है. उन्होंने भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जेल के ताले टूटेंगे, सारे नेता छूटेंगे. जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे. बुधवार को जब संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. रिहाई से पहले ही जेल के बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमा होकर नारेबाजी करने लगे थे. करीब 180 दिनों के जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी है. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को मंगलवार को ही शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अस्पताल से मिली छुट्टी

आम आदमी पार्टी नेता सह राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आज यानी बुधवार को आईएलबीएस अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में संजय सिंह की जमानत पर ईडी ने कोई आपत्ति नहीं जताई. अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि संजय सिंह को यकृत से संबंधित समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था.  वह 24 घंटे तक अस्पताल में रहे.

शर्तों के साथ मिली जमानत

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को शर्तों के साथ जमानत मिली है. उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि जमानत उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है.संजय की जमानतदार उनकी पत्नी बनीं हैं. उनके नाम से ही बॉन्ड भरा गया है. संजय सिंह को इन शर्तों के साथ जमानत दी गई है.  
1. संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा.
2. दिल्ली आबकारी नीति मामले में अपनी भूमिका के बारे में वे कुछ नहीं बोलेंगे.
3. अगर वो दिल्ली से बाहर यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें जांच अधिकारी के साथ अपना कार्यक्रम साझा करना होगा.
4. संजय सिंह सबूतों के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करेंगे.

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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