हैदराबाद: 40 करोड़ रुपये का ITR घोटाला! 8 टैक्स कंसल्टेंट जांच के दायरे में

बुधवार को आईटी जांच विंग के अधिकारियों ने निज़ामपेट , एलबी नगर और वनस्थलीपुरम में विभिन्न स्थानों पर एक सर्वेक्षण किया. आईटी अधिकारियों ने कहा कि इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों और तकनीकी पेशेवरों पर मुकदमा चलाने के लिए नोटिस दिए जाएंगे.
हैदराबाद में आयकर विभाग ने 40 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड घोटाले का खुलासा किया है. मामले में 8 कर सलाहकार, रेलवे और पुलिस विभाग के कई कर्मचारी और हैदराबाद और विजयवाड़ा में कई प्रौद्योगिकी कंपनियां अब आईटी जांच विंग, हैदराबाद की जांच के दायरे में हैं.
आपको बताएं, बुधवार को आईटी जांच विंग के अधिकारियों ने निज़ामपेट , एलबी नगर और वनस्थलीपुरम में विभिन्न स्थानों पर एक सर्वेक्षण किया. आईटी अधिकारियों ने कहा कि इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों और तकनीकी पेशेवरों पर मुकदमा चलाने के लिए नोटिस दिए जाएंगे. अधिकारियों ने कहा कि संबंधित पुलिस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी केवल शुरुआत थी और संदेह है कि घोटाला बड़े पैमाने पर हो सकता है. अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल अधिक संख्या में सलाहकारों और कर्मचारियों की पहचान करने के लिए जांच अगले कुछ दिनों में जारी रहेगी.
कथित घोटालेबाजों की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, आईटी विभाग के सूत्रों ने कहा: “सलाहकार फर्जी दस्तावेज बनाते हैं या धारा 80सीसी और 80डीडी के तहत उचित दस्तावेज के बिना रिटर्न दाखिल करते हैं, भले ही कर्मचारी पात्र नहीं थे. प्रत्येक सलाहकार ने लगभग 500 से 1,000 ऐसे आईटी दाखिल किए थे.”
एक वरिष्ठ आईटी अधिकारी ने कहा कि सलाहकारों ने सीधे या अपने एजेंटों के माध्यम से कर्मचारियों से संपर्क किया और रिफंड राशि पर 10% कमीशन के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने की पेशकश की. उन्होंने कहा, “कुछ कर्मचारी इस बात से अनजान थे कि यह एक धोखाधड़ी वाली योजना थी और उन्होंने कमीशन के लिए अपने खातों में रिफंड प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से अपनी साख प्रदान की.”
यह पहला मामला नहीं है जब इस तरह की धोखाधड़ी वाली गतिविधि सामने आई है. 2017 में, आईटी विभाग ने पाया कि 200 सॉफ्टवेयर कर्मचारियों ने अपने परिवार के सदस्यों के बीच विकलांगता और पुरानी बीमारियों का बहाना बनाकर गलत तरीके से रिफंड का दावा किया था. हैदराबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने जांच की और इसमें शामिल सलाहकारों और कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. दायर किए गए आरोपों में दो कर सलाहकारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) शामिल हैं.
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By Abhishek Anand
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