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Rahul Gandhi Verdict: राहुल गांधी को बड़ा झटका, सूरत कोर्ट ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस

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Rahul Gandhi Defamation Case Update: मोदी सरनेम मानहानि मामले में आज यानी गुरुवार को सूरत की सेशंस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के फैसले के बाद अब राहुल के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा है. वहीं, खबर है कि राहुल कल यानी शुक्रवार को हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे. बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीन अप्रैल को निचली अदालत की ओर से दी गई सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर सेशंस कोर्ट में अपील दाखिल की थी.

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कानून से खुद को ऊपर समझते हैं राहुल- अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सूरत कोर्ट की ओर से खारिज की गई याचिका पर कहा है कि हमने हमेशा कहा है कि राहुल गांधी खुद को कानून से ऊपर समझने लगे है, और उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि उन्हें विशेष दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है.

सांसद होना दोषसिद्धि को निलंबित करने का आधार नहीं

सूरत कोर्ट की ओर से खारिज की गई राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित तोलिया ने कहा कि अदालत ने कहा है कि यह कोई असाधारण मामला नहीं है. शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त मामला बनता है. केवल एक सांसद होना दोषसिद्धि को निलंबित करने का आधार नहीं है. यह भी न्यायाधीश द्वारा देखा जाता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए आरोपी के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को भी ध्यान में रखा जाता है.

बरकरार रहेगी राहुल की सजा

मानहानि मामले में राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था. उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था. बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी. सजा मिलेने के एक दिन बाद राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था.

Rahul Gandhi Verdict Live: कल हाईकोर्ट में अर्जी देंगे राहुल 

सूरत सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है. इसका मतलब है निचली अदालत से मिली उनकी सजा बरकरार रहेगी. वहीं, वहीं सेशंस कोर्ट के बाद राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं.

Modi Surname: सूरत कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद राहुल गांधी के पास अब क्या है रास्ता?

Rahul Gandhi Verdict Live: 2019 का है मामला

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में बीते 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया.

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प्रीतीश सहाय

लेखक के बारे में

By प्रीतीश सहाय

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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