पीएम केयर फंड का पैसा एनडीआरएफ को नहीं दिया जायेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 18 Aug 2020 12:43 PM

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pm cares fund, supreme court latest news : सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पीएम केयर फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं अदालत के इस फैसले के बाद अब पीएमओ ही इस फंड का उपयोग करेगी.

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने पीएम केयर फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं अदालत के इस फैसले के बाद अब पीएमओ ही इस फंड का उपयोग करेगी.

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर इस मामले में अपन फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘पीएम केयर्स फंड चैरिटी फंड की तरह है, इसलिए इसमें जमा रकम को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है.’

अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान एनडीआरएफ में दान कर सकता है. वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार इसकी राशि को उचित जगह ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हमेशा स्वैच्छिक रूप से एनडीआरएफ में दान दिया जा सकता है और इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई स्थायी रोक नहीं है.

बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनाया, जिसमें कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पीएम केयर्स कोष में जमा राशि एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था. उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 28 मार्च को आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं राहत (पीएम केयर्स) कोष की स्थापना की थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 की वजह से उत्पन्न मौजूदा परिस्थिति से निपटना और प्रभावितों को राहत पहुंचाना था.

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इस कोष के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष बनाए गए हैं और रक्षामंत्री, गृहमंत्री और वित्तमंत्री पदेन न्यासी हैं. वहीं सरकार ने बीते दिनों ही इस कोष की ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया है. हालांकि यह ऑडिट कैग द्वारा नहीं कराई जाएगी.

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