ePaper

अमृतपाल सिंह के 5 साथियों पर NSA लगाया गया, ‘वारिस पंजाब दे’ के हैं सदस्य, जानें एक्ट की बड़ी बातें

Updated at : 20 Mar 2023 4:45 PM (IST)
विज्ञापन
अमृतपाल सिंह के 5 साथियों पर NSA लगाया गया, ‘वारिस पंजाब दे’ के हैं सदस्य, जानें एक्ट की बड़ी बातें

अमृतपाल सिंह के पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली है और यह सूचना भी है कि उसे विदेश से फंडिंग मिलती थी.

विज्ञापन

अमृतपाल सिंह के पांच साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है. यह जानकारी पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि ये पांचों ‘वारिस पंजाब दे’ के सदस्य हैं. आईजी ने बताया कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार चल रहा है .

विदेश से फंडिंग का शक

उन्होंने बताया कि अमृतपाल सिंह के पास आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी मिली है और यह सूचना भी है कि उसे विदेश से फंडिंग मिलती थी. उन्होंने बताया कि पंजाब में स्थिति शांतिपूर्ण है. पंजाब पुलिस ने सिर्फ ‘वारिस पंजाब दे’ के कुछ तत्वों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की, जिनके खिलाफ छह आपराधिक मामले दर्ज हैं.

हिरासत में लिये गये लोगों को डिब्रूगढ़ भेजा गया

आईजी ने बताया कि हिरासत में लिये गये चार लोगों दलजीत कलसी, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह और भगवंत सिंह को असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है. एक और व्यक्ति जिन्हें हिरासत में लिया गया है वे अमृतपाल सिंह के चाचा हैं जो अभी डिब्रूगढ़ के रास्ते में हैं.

Also Read: LIVE: IGP पंजाब सुखचैन सिंह गिल ने कहा, राज्य में शांति है… अब तक 114 गिरफ्तार
अमृतपाल सिंह की नहीं हुई है गिरफ्तारी

आईजी सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी अबतक नहीं हुई है. उसे गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है. वह अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है. लेकिन ऐसी जानकारी है कि उसके संबंध आईएसआई से हो सकते हैं. पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है.

क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट वह कानून है, जो राज्य और केंद्र सरकार को विशेष शक्ति प्रदान करती है, जिसके तहत वह किसी संदिग्ध नागरिक या विशेष परिस्थितियों में विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार कर सकती है. इस एक्ट के तहत अगर सरकार को यह लगे कि कोई व्यक्ति देश में कानून का राज्य चलाने में बाधा बन रहा है तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश सरकार दे सकती है. यह एक्ट 1980 में इंदिरा गाधी के शासनकाल में बना था. इस एक्ट के तहत गिरफ्तारी पहले तीन माह के लिए की जाती है और उसके बाद आवश्यकतानुसार उसे बढ़ाया जा सकता है.

विज्ञापन
Rajneesh Anand

लेखक के बारे में

By Rajneesh Anand

राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola