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निर्भया को इंसाफ: फांसी रुकवाने के लिए रातभर चला ड्रामा, लेकिन मां ने नहीं मानी हार

Updated at : 20 Mar 2020 10:25 AM (IST)
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निर्भया को इंसाफ: फांसी रुकवाने के लिए रातभर चला ड्रामा, लेकिन मां ने नहीं मानी हार

nirbhaya convicts hanging : फांसी के पहले रातभर कोर्ट में ड्रामा चला. निर्भया केस के दोषियों की फांसी की सजा रुकवाने का जो आखिरी प्रयास प्रयास गुरुवार दोपहर को शुरू हुआ, वह रात करीब सवा तीन बजे तक चला.

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nirbhaya convicts hanging : दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को एक महिला के साथ हुए गैंग रेप और मर्डर के मामले के चारों दोषियों को शुक्रवार की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दे दी गयी. फांसी के पहले रातभर कोर्ट में ड्रामा चला. निर्भया केस के दोषियों की फांसी की सजा रुकवाने का जो आखिरी प्रयास प्रयास गुरुवार दोपहर को शुरू हुआ, वह रात करीब सवा तीन बजे तक चला. घड़ी की छोटी सुई 3 और चार के बीच थी जबकि बड़ी सुई 3 पर थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की तरफ से दोनों याचिका खारिज कर दी. आइए आपको बताते हैं रातभर का ड्रामा…

-घड़ी में करीब 9:45 बजे निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे. निर्भया की मां भी इसी वक्त हाई कोर्ट की ओर बढ़ी. थोड़ी देर बाद ही एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किये जाने के फैसले को चुनौती देने का काम किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह आवेदन दिया गया है. थोड़ी देर में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

-करीब 10:15 बजे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजय नरुला की डिविजन बेंच में एपी सिंह की याचिका पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह सिंह से पूछा कि कोई ऐफिडेविट नहीं है…कोई एनेक्सर भी आपके पास नहीं है…कोई मेमो नहीं है…इस मामले में कुछ नहीं है…क्या आपके पास याचिका दाखिल करने की अनुमति है ? जिसपर एपी सिंह ने जवाब दिया कि कोरोना वायरस का असर है. कोई फोटोकॉपी मशीन काम नहीं कर रही हैं. बेंच ने कहा कि आपको रोक के लिए वाजिब दलीलें देनी होंगी. अगर आप वाजिब दलीलें नहीं देंगे तो हम रोक नहीं लगा सकते हैं. आपका ढीला-ढाला रवैया है. उन्होंने कहा कि रात को हम आपसे कह रहे हैं कि कृपया पॉइंट पर आइए. आप पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं. याचिका में कोई आधार नहीं है और वकील से मजबूत कानूनी बिंदु रखने को कहा. दोषियों के वकील ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने भी एक याचिका लंबित है. इतनी सारी याचिकाएं लंबित होने पर भी फांसी कैसे दी जा सकती है.

– करीब 10:47 बजे का वक्त था, दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह से कहा कि समय गुजरता जा रहा है, ज्यादा वक्त नहीं. आपके क्लायंट का भगवान से मुलाकात करने का वक्त करीब आता जा रहा है. यदि आप आखिरी समय में महत्वपूर्ण बातें नहीं कहेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे. आपके पास केवल चंद घंटे शेष हैं. इसके थोड़ी देर बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिस्टम के साथ खेल खेला जा रहा है.

-करीब 11:30 बजे निर्भया के दोषियों के एक अन्य वकील शम्स ख्वाजा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी दलीलें दी. इसके करीब आधे घंटे के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों की याचिका खारीज कर दी.

-करीब 12:20 बजे वकील एपी सिंह कोर्ट से बाहर निकले और पत्रकारों से बात की. उन्होंने कहा कि निर्भया केस में फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए हम दौड़ रहे हैं. कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. इसके करीब सवा घंटे के बाद दोषियों के वकील एपी सिंह किदवई नगर स्थित सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर पहुंचे.

-सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए रात 2.30 बजे का वक्त तय किया गया. इस बीच निर्भया की मां भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं. करीब आधे घंटे के बाद सुनवाई शुरू हुई और दोषी पवन गुप्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे पेश हुए वकील एपी सिंह ने दावा किया कि घटना के वक्त पवन नाबालिग था. उन्होंने स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर कोर्ट के समक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भूषण ने कहा कि उन्होंने ने पहले भी ये दस्तावेज कोर्ट में पेश किये थे. जस्टिस भूषण ने यह भी पूछा कि वकील एपी सिंह किस आधार पर मर्सी पिटिशन खारिज होने को चुनौती देने का काम कर रहे हैं? एपी सिंह ने कोर्ट से कहा कि मुझे पता है कि इन्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी, लेकिन क्या दो-तीन दिन के लिए फांसी टाली जा सकती है ताकि पवन गुप्ता का बयान दर्ज किया जा सके.

करीब 3:10 बजे सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता के घटना के वक्त नाबालिग होने के दावे वाली याचिका खारिज करने का काम किया. अगले पांच मिनट के अंदर यानी करीब 3:15 बजे ही राष्ट्रपति की ओर से पवन की दया याचिका खारिज किये जाने को चुनौती देने वाली याचिकी भी खारिज कर दी गयी और दोषियों के बचने के सारे दरवाजे बंद हो गये.

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Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

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