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देश से बाहर नहीं होगी NEET, छात्रों को फ्लाइट से आने की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2020 को अरब देशों में कराने की मांग को खारिज कर दिया. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अरब देशों में परीक्षा कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी. केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत विदेशी छात्रों को 13 सितंबर को परीक्षा देने के लिए आने की अनुमति दी जाए. कोरोना संकट में 14 दिनों के कोरेंटिन के नियमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है. दूसरी तरफ याचिकाकर्ता को संबंधित राज्यों से रियायत मांगने की सलाह भी दी गयी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2020 को अरब देशों में कराने की मांग को खारिज कर दिया. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अरब देशों में परीक्षा कराने का निर्देश देने की मांग की गई थी. केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत विदेशी छात्रों को 13 सितंबर को परीक्षा देने के लिए आने की अनुमति दी जाए. कोरोना संकट में 14 दिनों के कोरेंटिन के नियमों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है. दूसरी तरफ याचिकाकर्ता को संबंधित राज्यों से रियायत मांगने की सलाह भी दी गयी है.

मिडिल ईस्ट के हजारों छात्र देंगे परीक्षा 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने सोशल वर्कर अब्दुल अजीज की याचिका पर सुनवाई की. अब्दुल अजीज ने नीट में भाग लेने वाले मिडिल ईस्ट के छात्रों की तरफ से याचिका दाखिल की थी. याचिका में दावा किया गया था कि अरब देशों (मिडिल ईस्ट) के करीब 4,000 छात्र नीट में हिस्सा ले रहे हैं. वहीं, कोरोना संकट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऑपरेशन्स पर बैन के कारण वो परीक्षा देने नहीं आ पा रहे हैं. इसके अलावा एमबीबीएस के लिए होने वाली परीक्षा को ऑनलाइन या दूसरे विकल्प से कराने की मांग भी की गई. साथ ही मिडिल ईस्ट में परीक्षा केंद्रों को बनाने की अनुमति देने की मांग की.

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ऑनलाइन परीक्षा कराने का आदेश नहीं 

बताते चलें कि शनिवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर देश से बाहर परीक्षा केंद्र नहीं बनाने की बात कही थी. काउंसिल का तर्क था कि ऐसा नहीं होने पर नीट की एकरूपता नहीं रह सकेगी. इससे प्रश्नपत्र लीक होने की संभावना भी बढ़ जाएगी. इस स्थिति में परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने में भी मुश्किल आएगी. अदालत ने कहा है कि मिडिल ईस्ट समेत मलेशिया और सिंगापुर के बड़ी संख्या में छात्र नीट की परीक्षा देते हैं. ऐसे में ऑनलाइन परीक्षा कराई जानी चाहिए. इससे विदेश में रहने वालों को दिक्कत नहीं होगी. खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश देने से मना कर दिया.

Posted : Abhishek.

Prabhat Khabar Digital Desk
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