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मुंबई वालों सावधान! पुलिस ने होली को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश, लगाए कई प्रतिबंध

Mumbai Holi Guidelines: मुंबई पुलिस ने होली को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किया है. इस साल होली और रमजान का त्योहार एक साथ पड़ने के कारण पुलिस प्रशासन ने विशेष सावधानियां बरतने का निर्णय लिया है

Mumbai Holi Guidelines: मुंबई पुलिस ने 12 मार्च से 18 मार्च 2025 तक होली, धूलिवंदन और रंगपंचमी के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस साल होली और रमजान का त्योहार एक साथ पड़ने के कारण पुलिस प्रशासन ने विशेष सावधानियां बरतने का निर्णय लिया है. पुलिस अधिकारियों का उद्देश्य इस दौरान शांति, सौहार्द और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

मुंबई पुलिस ने दिए कई दिशा निर्दश

मुंबई पुलिस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक समारोहों में अश्लील गाने, आपत्तिजनक इशारे और नारेबाजी पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसा कोई भी कार्य, जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाए, उसे गंभीरता से लिया जाएगा. इसके अलावा, पानी के गुब्बारे फेंकने, जबरन रंग लगाने और पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी छिड़कने को भी वर्जित किया गया है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्य सार्वजनिक शांति को भंग कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मुंबई पुलिस आयुक्त ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि होली मनाने के नाम पर किसी भी प्रकार के जबरन चंदे इकट्ठा करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) अकबर पठान ने इन दिशा-निर्देशों के पालन में सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को होली समारोहों, आवासीय क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों की निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.

रंगपंचमी का त्योहार हिंदू परंपराओं में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है. इसे देव पंचमी भी कहा जाता है, और इसे समृद्धि, शुद्धि और आध्यात्मिक कल्याण से जोड़ा जाता है. पुलिस के दिशा-निर्देश इस त्योहार के धार्मिक और सामाजिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्सव को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने के लिए हैं.

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