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Moose Wala Murder Case: मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस विश्नोई को हाईकोर्ट से लगा झटका

Updated at : 02 Jun 2022 6:18 PM (IST)
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Moose Wala Murder Case: मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस विश्नोई को हाईकोर्ट से लगा झटका

Moose Wala Murder Case: पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में संलिप्त बताये जा रहे गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया है.

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Moose Wala Murder Case: सिंगर से नेता बने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस विश्नोई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की उस याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसमें सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में उसे पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं भेजने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का शक है.

लॉरेंस ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ले ली थी अपनी याचिका

बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस लिये जाने के बाद बुधवार को यहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपनी वह याचिका वापस ले ली थी, जिसमें उसने पंजाब पुलिस द्वारा ‘फर्जी मुठभेड़’ की आशंका के चलते आवश्यक सुरक्षा देने का अनुरोध किया था.

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याचिका विचार किये जाने के योग्य नहीं

लॉरेंस बिश्नोई की याचिका पर बृहस्पतिवार को जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की अदालत में सुनवाई हुई. पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने दलील दी कि याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘हमने यह मुद्दा उठाया कि याचिका विचार किये जाने के योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए.’

लॉरेंस विश्नोई की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

उन्होंने कहा कि याचिका को खारिज कर दिया गया और यह विचारणीय नहीं थी. सिद्धू ने कहा कि मूसेवाला हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी में अभी तक बिश्नोई का नाम नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि बिश्नोई पहले से ही पांच जून तक पुलिस हिरासत में है, जैसा कि दिल्ली मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था.

लॉरेंस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूछताछ का किया था अनुरोध

वकील संग्राम सरांव और शुभप्रीत कौर के माध्यम से दायर याचिका में लॉरेंस बिश्नोई ने हाईकोर्ट से मानसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसे पंजाब की जांच एजेंसी की हिरासत में सौंपे जाने से रोके जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. याचिकाकर्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस/ऑनलाइन माध्यम से नयी दिल्ली की तिहाड़ जेल से ही उससे पूछताछ किये जाने के संबंध में उचित निर्देश देने की गुहार लगायी थी.

29 मई को हुई थी मूसेवाला की हत्या

याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी जान को खतरा है और पेशी के दौरान अथवा मनसा में दर्ज प्राथमिकी के चलते हिरासत में लिये जाने के दौरान उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है. बिश्नोई (35) ने याचिका में दावा किया कि उसे गायक मूसेवाला हत्याकांड में फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है. पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को कुछ अज्ञात हमलावरों ने मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी. एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा कम की थी.

हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में बना न्यायिक आयोग

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हत्या की जांच के लिए हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग की घोषणा की है. पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वीके भवरा ने दावा किया था कि मूसेवाला की हत्या गिरोहों के बीच आपसी दुश्मनी का नतीजा लग रही है और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह इसमें शामिल था. कनाडा में रहने वाले गोल्डी बराड़, जो बिश्नोई गिरोह का सदस्य है, ने मूसेवाला की हत्या की कथित तौर पर जिम्मेदारी ली है.

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