27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Coronavirus Lockdown : इन शर्तों के आधार पर ही मजदूरों, छात्रों की होगी घर वापसी, यहां देखें MHA का पूरा गाइडलाइन

कोरोना वायरस (Coronavirus Lockdown) का मामला देश में बढ़ता जा रहा है. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) के अनुसार ताजा जो आंकड़ा दिया गया है उसके अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरेाना के 1813 नये मामले आये हैं और 71 लोगों की मौत हो गयी है. इस बीच गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन में दूसरे राज्‍यों में फंसे मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों (allows movement of migrant workers tourists students ) को बड़ी राहत दी है.

नयी दिल्ली : देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दे दी गयी जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है.

Also Read: RIP! करोड़ों दिलों की धड़कन इरफान खान सिर्फ 20 कंधों पर दुनिया से रुख्सत हुए

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि ऐसे फंसे हुए लोगों के समूहों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और इन वाहनों को सैनेटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा.

Also Read: covid-19: बक्सर में 12 नये मामले, बिहार का तीसरा बड़ा हॉटस्पॉट बना नया भोजपुर, छह माह से लेकर वृद्ध तक चपेट में, कुल संख्या 378 हुई

गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट नहीं किया कि क्या किसी व्यक्ति या परिवार को निजी वाहन में जाने की इजाजत मिल सकती है और यदि अनुमति मिल सकती है तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे आदेश में भल्ला ने कहा, लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं.

उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी. मंत्रालय ने शर्तें गिनाते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत नोडल अधिकारी बनाने होंगे और ऐसे लोगों को रवाना करने तथा इनकी अगवानी करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाने होंगे. आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे. इसके अनुसार यदि फंसे हुए लोगों का समूह किसी एक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से दूसरे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के बीच यात्रा करना चाहता है तो दोनों राज्य एक दूसरे से सलाह-मशिवरा कर सकते हैं और सड़क से यात्रा के लिए आपसी सहमति जता सकते हैं.

Also Read: सुप्रीम कोर्ट का फैसला – सभी प्राइवेट अल्‍पसंख्‍यक कॉलेजों में नीट के जरिए ही होगा एडमिशन

गृह मंत्रालय के अनुसार सफर करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी. जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी. आदेश के अनुसार बस के मार्ग में पड़ने वाले राज्य ऐसे लोगों को उनके राज्यों के लिए अपने यहां से गुजरने देंगे। इसमें कहा गया कि गंतव्य स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी उन पर नजर रखेंगे और उन्हें घर में पृथक-वास में रहने को कहा जाएगा.

अगर जरूरत लगती है तो संस्थागत पृथक-वास में भी रखा जा सकता है. गृह मंत्रालय के अनुसार इन लोगों पर लगातार नजर रखी जाएगी और समय समय पर इनकी स्वास्थ्य जांच होगी. इस अवसर का लाभ उठाने वाले लोगों को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके माध्यम से वे अपनी सेहत के स्तर पर नजर रख सकते हैं.

केंद्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के नाते यह आदेश जारी किया है. गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारी घरों में पृथक रहने के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे. केंद्र सरकार का यह फैसला कई लाख प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और अन्य ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत वाला हो सकता है जो देश के विभिन्न भागों में फंस गए हैं.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस समय देश में लॉकडान 2.0 लगा हुआ है. जिसके कारण दूसरे राज्‍यों में कई मजदूर, कामगार फंसे हुए हैं और वो वापस आने के लिए परेशान हैं. पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा रेलवे स्‍टेशन में बड़ी संख्‍या में मजदूर अपने घर लौटने के लिए जमा हो गये थे, जिसके बाद स्थिति काफी बिगड़ गयी थी. मालूम हो देश में इस समय कोरोना वायरस के कारण 31787 लोग संक्रमित हो गये हैं और 1008 लोगों की मौत हो गयी है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें