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मध्य प्रदेश में तीन चरणों में कराये जायेंगे पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयुक्त ने दी जानकारी

Updated at : 04 Dec 2021 10:27 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में तीन चरणों में कराये जायेंगे पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयुक्त ने दी जानकारी

MP Panchayat Chunav: मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. तीन चरणों में यहां चुनाव कराये जायेंगे. चुनाव से जुड़ी हर अपडेट यहां पढ़ें...

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भोपाल: मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी. उन्होंने कहा कि इनके लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे.

श्री सिंह ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सभी 52 जिलों की 859 जिला पंचायत सदस्यों, 313 जनपदों की 6,727 जनपद पंचायत सदस्यों, 22,581 ग्राम पंचायतों के 22,581 सरपंचों एवं 3,62,754 पंचों के लिए चुनाव इन तीन चरणों में कराये जायेंगे.

  • 6 जनवरी से 16 फरवरी तक तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

  • 52 जिलों की 859 जिला पंचायत सदस्यों का किया जायेगा चयन

  • 313 जनपदों की 6,727 जनपद पंचायत सदस्यों के लिए होगी वोटिंग

इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से संपन्न होगा. उन्होंने कहा कि पंच एवं सरपंच पद के लिए चुनाव मतपत्रों के जरिये और जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के वास्ते चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराया जायेगा. श्री सिंह ने बताया कि समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा.

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3.92 करोड़ मतदाता करेंगे मतदान

उन्होंने कहा कि मतदान में 71,398 मतदान केंद्रों पर कुल 3,92,51,811 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर पंच और सरपंच पद के लिए मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी.

मतगणना की तारीख

जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकास खंड मुख्यालय पर ईवीएम से मतगणना प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिए एक फरवरी और तृतीय चरण के लिए 20 फरवरी 2022 को सुबह 8 बजे से की जाएगी.

लागू हुई आदर्श आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, जो परिणाम घोषित होने तक प्रभाव में रहेगी.

आदर्श आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे. यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे.

Posted By: Mithilesh Jha

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