Ludhiana: ट्रैफिक पुलिस को 1 किमी तक घसीटती रही कार, आरोपी फरार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Apr 2023 6:00 PM
Ludhiana: पुलिस ने आज अपने एक बयान में बताया कि घटना कल दोपहर शहर में नगर निगम कार्यालय चौराहे के पास माता रानी चौक पर हुई जब ड्यूटी पर तैनात यातायात हेड कांस्टेबल हरदीप सिंह ने कार को रुकने का इशारा किया. लेकिन चालक पुलिसकर्मी को टक्कर मारने के साथ ही उसे कार के बोनट पर 1 km तक घसीटता हुआ ले गया.
Ludhiana: आये दिन हिट एंड रन की खबरें आती रहती है. ऐसी ही एक घटना की खबर आज लुधियाना से आयी है. लुधियाना में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने उसके निर्देश को अनदेखा कर दिया और पुलिसकर्मी को टक्कर मारने के साथ ही उसे कार के बोनट पर लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया. पुलिस ने बताया कि कार में दो लोग सवार थे, जिनकी पहचान कर ली गई है. दोनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया. वीडियो में यातायात पुलिसकर्मी कार के बोनट पर पड़ा हुआ दिख रहा है.
पुलिस ने आज अपने एक बयान में बताया कि घटना कल दोपहर शहर में नगर निगम कार्यालय चौराहे के पास माता रानी चौक पर हुई जब ड्यूटी पर तैनात यातायात हेड कांस्टेबल हरदीप सिंह ने कार को रुकने का इशारा किया. सिल्वर रंग की कार ने रुकने के बजाय पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह बोनट पर गिर गया. पुलिस ने कहा कि इसके बाद चालक कार को जालंधर बाईपास की ओर 1 किलोमीटर तक ले गया, जिसके बोनट पर सिंह पड़े हुए थे. भारी यातायात के कारण जब कार की गति हल्की हुई तो पुलिसकर्मी बोनट से गिर गया. हालांकि कार में सवार लोग वाहन के साथ फरार हो गए.
लुधियाना के सहायक पुलिस आयुक्त रमनदीप सिंह ने कहा कि कार में सवार लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोनों का आपराधिक रिकॉर्ड है. सिंह ने कहा कि संदेह है कि कार में कुछ संदिग्ध सामान ले जाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है. एसीपी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
आरोपी कार चालक की पहचान मुकल मोंटू निवासी मोहल्ला फतेहगढ़ के रूप में हुई है। उस पर थाना डिवीजन नंबर 1 की पुलिस ने धारा 279, 332, 186, 353, 307, 427, 34 IPC के तहत दर्ज कर दिया है. जानकारी के लिए बता दें आरोपी कार में अकेला नहीं था उसके साथ बगल की सीट पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ था. (भाषा इनपुट के साथ)
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