Kisan Andolan News : राकेश टिकैत मध्यप्रदेश में करेंगी तीन किसान रैली, पढ़ें क्या है रणनीति

Author : Agency Published by : Prabhat Khabar Updated At : 07 Mar 2021 10:43 PM

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Kisan Andolan News Rakesh Tikait to hold three farmers rally in Madhya Pradesh, read what is strategy बीकेयू की मध्यप्रदेश इकाई के महासचिव अनिल यादव ने रविवार को ‘भाषा' को बताया, ‘‘तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने के लिये टिकैत आठ मार्च को श्योपुर में किसान रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 14 मार्च को रीवा में और 15 मार्च को जबलपुर में किसान रैलियों को संबोधित करेंगे.'' उन्होंने कहा, ‘‘मध्यप्रदेश में हम चार और किसान रैली करेंगे और इनकी तिथि एवं जगह का फैसला 15 मार्च को किया जाएगा.''

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भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश सिंह टिकैत केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश में आठ मार्च से 15 मार्च के बीच तीन किसान रैलियों को संबोधित करेंगे. मालूम हो कि मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में वर्ष 2012 में प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से दंगा फैलाने एवं हत्या करने के प्रयास के मामले में टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित है .

बीकेयू की मध्यप्रदेश इकाई के महासचिव अनिल यादव ने रविवार को ‘भाषा’ को बताया, ‘‘तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों का समर्थन हासिल करने के लिये टिकैत आठ मार्च को श्योपुर में किसान रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 14 मार्च को रीवा में और 15 मार्च को जबलपुर में किसान रैलियों को संबोधित करेंगे.” उन्होंने कहा, ‘‘मध्यप्रदेश में हम चार और किसान रैली करेंगे और इनकी तिथि एवं जगह का फैसला 15 मार्च को किया जाएगा.”

यादव ने बताया कि इन तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 100 दिनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे टिकैत मध्यप्रदेश के अलावा, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक एवं तेलंगाना में भी किसानों का समर्थन जुटाने के लिए दौरा करेंगे.

इसी बीच, पुलिस ने बताया कि मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जेठारी इलाके में वर्ष 2012 में एक ताप विद्युत संयंत्र के खिलाफ बीकेयू ने प्रदर्शन किया था. इसका नेतृत्व टिकैत ने किया था. यह प्रदर्शन हिंसक हो गया था. इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गये थे और पुलिस वाहनों में आग भी लगा दी गयी थी.

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अनूपपुर के जिला पुलिस अधीक्षक मांगीलाल सोलंकी ने बताया कि इस मामले में टिकैत सहित 100 से अधिक लोगों को भादंसं की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा भडकाना), 148 (दंगे में घातक हथियारों का इस्तेमाल) एवं 149 (गैर-कानूनी तरीके से सभा करना) सहित कई संबद्ध धाराओं में गिरफ्तार किया गया था और बाद में वे जमानत पर रिहा हुए थे.

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उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में जमानत पर रिहा होने के बाद टिकैत आगे की सुनवाई के लिये अदालत में पेश नहीं हुए. इसके बाद वर्ष 2016 में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम टिकैत की गिरफ्तारी वारंट पर जरुरी कार्रवाई करेंगें

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