Karnataka Election: किसी और ने डाल दिया आपका वोट तो क्या आप फिर कर सकते हैं मतदान, जानिए क्या करना है आपको

A voting official marks the finger of a voter inside a polling booth during the second phase of state elections, in Azamgarh town in the northern Indian state of Uttar Pradesh February 11, 2012. Uttar Pradesh, with 200 million people, is an unruly state that stretches southeast from New Delhi, divided along its length by the Ganges River. To avoid violence, voting is staggered over seven days. Results from a total of five state elections are to be announced on March 6. REUTERS/Pawan Kumar (INDIA - Tags: POLITICS ELECTIONS)
Karnataka Election: वोटर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ जाते तो है, लेकिन वहां पता चलता है कि उनका वोट किसी ओर ने पहले ही दे दिया है. अगर पोलिंग बूथ पर आपको भी यह जानकारी दी जाती है कि आपका वोट पहले से ही पड़ चुका है. तो ऐसी हालत में आप इसकी शिकायत कर समस्या का समाधान कर सकते हैं.
Karnataka Election: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को हो रहा है. चुनाव में 5 करोड़ 24 लाख वोटर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. मतदान करने वाले मतदाताओं में 9 लाख 85 हजार ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि वोटर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ जाते तो है, लेकिन वहां पता चलता है कि उनका वोट किसी ओर ने पहले ही दे दिया है. अगर आपसे साथ भी ऐसी स्थिति आती है तो जान लीजिए आपको क्या करना है.
पीठासीन अधिकारी से करें शिकायत: अगर पोलिंग बूथ पर आपको यह जानकारी दी जाती है कि आपका वोट पहले से ही पड़ चुका है. तो ऐसी हालत में आप इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही साबित होती है, तो पीठासीन अधिकारी आपको टेंडर वोट डलवा सकता है. इसके लिए अधिकारी आपके दस्तावेजों की पूरी जांच करेंगे. अगर दस्तावेज सही साबित होते हैं, तो आपको टेंडर वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन अगर दावा गलत साबित होता है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
मतदाता सूची में नहीं है नाम तो क्या डाल पायेंगे वोट: जब आप चुनाव में वोटिंग के लिए निकल रहे हैं तो सबसे पहले आपको वोटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए. अगर सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको वोट करने से रोक दिया जाएगा. चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक ऐसा कोई भी शख्स वोट नहीं डाल सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में नही है.
अगर आप जबरन वोट डालने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. चुनाव आयोग बीच-बीच में मतदाता सूची में नाम डालवाने के लिए कैंप लगाता रहता है. वैसे में हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वोटिंग से पहले अपना नाम मतदाता सूची में डलवा ले.
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