12.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

मतगणना केंद्रों पर प्रवेश से पहले उम्मीदवारों और एजेंटों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य : चुनाव आयोग

Election commission, Counting center, RT-PCR : नयी दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश के पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि दो मई को होनेवाली मतगणना के दिन काउटिंग सेंटर पर प्रत्याशियों और एजेंटों को बिना आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाये प्रवेश नहीं मिलेगा. साथ ही यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. मालूम हो कि इससे पहले चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही विजय जुलूस पर रोक लगायी थी.

नयी दिल्ली : कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश के पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि दो मई को होनेवाली मतगणना के दिन काउटिंग सेंटर पर प्रत्याशियों और एजेंटों को बिना आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाये प्रवेश नहीं मिलेगा. साथ ही यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. मालूम हो कि इससे पहले चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही विजय जुलूस पर रोक लगायी थी.

चुनाव आयोग के नए आदेश के मुताबिक, दो मई को होनेवाली मतों की गिनती के दौरान मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों और एजेंटों को प्रवेश से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. हालांकि, कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेनेवालों को रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी.

साथ ही कहा गया है कि मतगणना की प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिए मतगणना हॉल पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए. हॉल में उचित वेंटिलेशन, खिड़कियां, निकास और पंखा होना चाहिए. मतगणना के पहले और बाद में कीटाणुरहित किया जायेगा. ईवीएम और वीवीपीएटी की मुहरबंद बक्से को भी कीटाणुरहित किया जायेगा.

चुनाव आयोग ने कहा है कि कोविड-19 के निर्धारित सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए मतगणना हॉल के आकार के मुताबिक काउंटिंग टेबल की संख्या रखी जाये. एक निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती 3-4 स्थानों पर हो सकती हैं.

मतगणना केंद्रों पर प्रवेश से पहले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी. साथ ही सैनिटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराया जायेगा. हॉल में प्रवेश से पहले हाथ को सैनिटाइज करना होगा. बुखार, जुकाम जैसे कोरोना के कोई भी लक्षण होने पर काउंटिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. साथ ही दो काउंटिंग एजेंटों के बीच एक एजेंट पीपीई में होगा.

मालूम हो कि इससे पहले मद्रास हाइकोर्ट ने सोमवार को कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया था. साथ ही कहा था कि इसके लिए अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए. मालूम हो कि दो मई को पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतगणना होनी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel