Hijab Row: अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी मामले की सुनवाई,15 दिनों तक स्कूल-कॉलेजों में रहेगी पाबंदियां..
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Feb 2022 5:00 PM
Karnataka Hijab Row: कर्नाटक सरकार ने आज यह आदेश जारी किया है स्कूल, प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के परिसर से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह के जमावड़े की इजाजत नहीं होगी.
Hijab Controversy: हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कहा कि यह मसला संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है इसलिए इसपर कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी. यह कहते हुए कोर्ट ने हिजाब विवाद मामले को बड़ी बेंच में स्थानांतरित कर दिया.
कर्नाटक सरकार ने आज यह आदेश जारी किया है स्कूल, प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के परिसर से 200 मीटर की दूरी तक किसी भी तरह के जमावड़े की इजाजत नहीं होगी. साथ ही किसी भी तरह के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं होगी. यह आदेश अगले 15 दिनों तक जारी रहेगा.
गौरतलब है कि मंगलवार को कर्नाटक में हिजाब विवाद ज्यादा गहरा गया. कई कॉलेजों में हिजाब के समर्थक और भगवा शॉल धारी आमने-सामने आ गये और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की. मांड्या के एक कॉलेज में तो एक लड़की जो बुर्का पहनकर कॉलेज कैंपस में आयी थी, उसके सामने कुछ लोगों ने जय श्रीराम के नारे लगाये जिसके बाद लड़की ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाये.
विवाद बढ़ने के बाद कर्नाटक सरकार ने तीन दिनों के लिए स्कूलों को बंद कर दिया और सभी पक्षों से शांति बनाये रखने की अपील भी की. कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई करते हुए लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की थी.
विवाद के बढ़ने के बाद हिजाब मामले में राजनीति तेज हो गयी है. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह नफरत फैलाने की कोशिश है. जो बच्चियां स्कूल जाना चाहती हैं उन्हें हिजाब का बहाना बनाकर क्यों रोका जा रहा है. संविधान ने हमें इसका अधिकार दिया है.
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट किया कि लड़किया बिकनी पहनना चाहें, साड़ी पहनना चाहें, जींस पहनना चाहें या फिर हिजाब पहनना चाहें यह उनका अधिकार है, इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता.
वहीं शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म है उसका पालन होना चाहिए. शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई होनी चाहिए उसे राजनीति का अड्डा बनाये जाने की जरूरत नहीं है. वहीं भाजपा ने हिजाब मामले को ड्रेस कोड से जोड़ते हुए इसे सबके लिए अनिवार्य बताया है.
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