Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर खालिद का आया पहला रिएक्शन, पिता ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

Published by : Pritish Sahay Updated At : 05 Jan 2026 5:44 PM

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दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जमानत न मिलने पर उमर खालिद ने कहा कि अब जेल ही उनकी जिंदगी है. इस बीच उसने जमानत पाने वाले अन्य लोगों के लिए खुशी जाहिर की है.

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Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका ठुकरा दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उमर और शरजील के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है. हालांकि, पीठ ने मामले के अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

जमानत नहीं मिलने पर आयी उमर की पहली प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर दिल्ली दंगे के आरोपी उमर की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है. उमर खालिद ने कहा कि अब जेल ही उसकी जिंदगी है. उमर की दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने सोमवार को यह जानकारी दी. हालांकि बनोज्योत्सना ने बताया कि उमर मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिलने से खुश है. बनोज्योत्सना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जमानत न मिलने पर उमर ने कहा- मैं बाकी लोगों के लिए बहुत खुश हूं, जिन्हें जमानत मिल गई! राहत महसूस हो रही है. जवाब में मैंने कहा- मैं कल मुलाकात के लिए आऊंगी.” उमर ने कहा, “हां, आ जाना. अब यही जिंदगी है.

उमर के पिता ने कहा- ‘दुर्भाग्यपूर्ण’

दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर खालिद के पिता एसक्यूआर इलियास ने सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. इलियास ने कहा- कुछ नहीं कहना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे कुछ नहीं बोलना. फैसला सामने है और मुझे कुछ नहीं कहना है.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू समेत आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनी थी. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीएम रेखा गुप्ता ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि शहर को दंगों की आग में धकेलने के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं. अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. (इनपुट भाषा)

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By Pritish Sahay

प्रीतीश सहाय, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है. ये वर्तमान में प्रभात खबर डॉट कॉम के साथ डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया जगत में अपने अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया है और डिजिटल पत्रकारिता की बदलती दुनिया के साथ खुद को लगातार अपडेट रखा है. इनकी शिक्षा-दीक्षा झारखंड की राजधानी रांची में हुई है. संत जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद रांची यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की. इसके बाद लगातार मीडिया संस्थान से जुड़े रहे हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जी न्यूज से की थी. इसके बाद आजाद न्यूज, ईटीवी बिहार-झारखंड और न्यूज 11 में काम किया. साल 2018 से प्रभात खबर के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं. प्रीतीश सहाय की रुचि मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू, स्पेस, साइंस और मौसम जैसे विषयों में रही है. समसामयिक घटनाओं को समझकर उसे सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की इनकी हमेशा कोशिश रहती है. वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दों पर लगातार लेखन करते रहे हैं. इसके साथ ही विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर भी लिखते हैं. डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने कंटेंट प्लानिंग, न्यूज प्रोडक्शन, ट्रेंडिंग टॉपिक्स जैसे कई क्षेत्रों में काम किया है. तेजी से बदलते डिजिटल दौर में खबरों को सटीक, विश्वसनीय और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना पत्रकारों के लिए चुनौती भी है और पेशा भी, इनकी कोशिश इन दोनों में तालमेल बनाते हुए बेहतर और सही आलेख प्रस्तुत करना है. वे सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरतों को समझते हुए कंटेंट तैयार करते हैं, जिससे पाठकों तक खबरें प्रभावी ढंग से पहुंच सकें. इंटरनेशनल विषयों में रुचि होने कारण देशों के आपसी संबंध, वार अफेयर जैसे मुद्दों पर लिखना पसंद है. इनकी लेखन शैली तथ्यों पर आधारित होने के साथ-साथ पाठकों को विषय की गहराई तक ले जाने का प्रयास करती है. वे हमेशा ऐसी खबरों और विषयों को प्राथमिकता देते हैं जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लिहाज से महत्वपूर्ण हों. रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट संकट जैसे विषयों से लेकर देश की राजनीतिक हालात और चुनाव के दौरान अलग-अलग तरह से खबरों को पेश करते आए हैं.

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