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Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर खालिद का आया पहला रिएक्शन, पिता ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

Updated at : 05 Jan 2026 5:44 PM (IST)
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Delhi Riots Case

दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi Riots Case: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. जमानत न मिलने पर उमर खालिद ने कहा कि अब जेल ही उनकी जिंदगी है. इस बीच उसने जमानत पाने वाले अन्य लोगों के लिए खुशी जाहिर की है.

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Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका ठुकरा दी है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उमर और शरजील के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है. हालांकि, पीठ ने मामले के अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है. फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

जमानत नहीं मिलने पर आयी उमर की पहली प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर दिल्ली दंगे के आरोपी उमर की पहली प्रतिक्रिया सामने आयी है. उमर खालिद ने कहा कि अब जेल ही उसकी जिंदगी है. उमर की दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने सोमवार को यह जानकारी दी. हालांकि बनोज्योत्सना ने बताया कि उमर मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिलने से खुश है. बनोज्योत्सना ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जमानत न मिलने पर उमर ने कहा- मैं बाकी लोगों के लिए बहुत खुश हूं, जिन्हें जमानत मिल गई! राहत महसूस हो रही है. जवाब में मैंने कहा- मैं कल मुलाकात के लिए आऊंगी.” उमर ने कहा, “हां, आ जाना. अब यही जिंदगी है.

उमर के पिता ने कहा- ‘दुर्भाग्यपूर्ण’

दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उमर खालिद के पिता एसक्यूआर इलियास ने सोमवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है. इलियास ने कहा- कुछ नहीं कहना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. मुझे कुछ नहीं बोलना. फैसला सामने है और मुझे कुछ नहीं कहना है.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू समेत आरोपियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनी थी. इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीएम रेखा गुप्ता ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि शहर को दंगों की आग में धकेलने के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं. अदालत ने दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. (इनपुट भाषा)

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Pritish Sahay

लेखक के बारे में

By Pritish Sahay

12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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