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दिल्ली में नहीं मिलेगा पेट्रोल! 55 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द

Updated at : 14 Apr 2025 7:30 AM (IST)
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Delhi Old Vehicles

Delhi Old Vehicles

Delhi Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए पुराने और कंडम वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाने का फैसला किया है. ANPR कैमरों से वाहन की उम्र और PUC की जांच होगी. नियमों के अनुसार 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा.

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Delhi Old Vehicles: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब पुराने और नियमों के अनुसार “कंडम” हो चुके वाहनों को फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा इस नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली के 477 फ्यूल स्टेशनों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाए जा चुके हैं.

इन कैमरों की मदद से वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर उसकी उम्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) की जांच की जाएगी. यदि कोई वाहन 15 साल से अधिक पुराना है या उसके पास वैध PUC नहीं है, तो उसे फ्यूल नहीं दिया जाएगा. पर्यावरण विभाग के मुताबिक अप्रैल के अंत तक सभी 500 पेट्रोल पंपों पर यह सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगेगा.

नहीं मिलेगा 55 लाख गाड़ियों को पेट्रोल

फिलहाल 105 सीएनजी स्टेशनों और 372 पेट्रोल पंपों पर यह डिवाइस लग चुकी है, जबकि शेष 23 स्टेशनों पर इंस्टॉलेशन का कार्य तेजी से चल रहा है. योजना पहले 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे टालना पड़ा. अब इसे जल्द ही पूरी तरह लागू किया जाएगा.

इस पूरे अभियान की निगरानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा स्वयं कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कदम.

यह कदम सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उठाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिल्ली में पेट्रोल वाहनों के लिए अधिकतम उम्र 15 साल और डीजल वाहनों के लिए 10 साल तय की थी. 2014 में NGT ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पार्किंग पर भी रोक लगा दी थी.

NGT के नियमों के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को न केवल चलाना बल्कि पार्क करना भी प्रतिबंधित है। ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग यदि ऐसे वाहनों को पकड़ता है तो उन्हें कबाड़ के रूप में जब्त कर नष्ट करने का अधिकार है.

पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में सख्त पहल

दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है, बल्कि यह भविष्य में स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के लिए भी बेहद अहम साबित होगा. सरकार का उद्देश्य है कि राजधानी की हवा को सांस लेने लायक बनाया जाए और इस दिशा में यह नीति एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही है.

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Ayush Raj Dwivedi

लेखक के बारे में

By Ayush Raj Dwivedi

आयुष डिजिटल पत्रकार हैं और इनको राजनीतिक खबरों को लिखना, वीडियो बनाना और रिसर्च करना पसंद है. इससे पहले इन्होंने न्यूज इंडिया 24*7 में बतौर कंटेन्ट राइटर और रिपोर्टर काम किया है. इनको बिहार यूपी और दिल्ली की राजनीति में विशेष रुचि है. आयुष को क्रिकेट बहुत पसंद है

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