Delhi Metro Guidelines: दिल्ली मेट्रो में सफर के पहले इन बातों का रखें ख्याल नहीं तो भरना होगा जुर्माना
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 02 Sep 2020 7:21 PM
Delhi Metro Guidelines: मेट्रो में यात्रा के लिए क्या नियम होंगे, इसक लिए गाइडलाइंस आज सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है.
Delhi Metro Guidelines: कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन से पांच माह से थमी मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ने जा रही है. 7 सितम्बर से दिल्ली-NCR के लोग एक बार फिर से मेट्रो की सवारी कर सकेंगे. कोरोना काल में शुरू हो रहे दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने के लिए लोगों को कड़ी सुरक्षा जांच के बीच गुजरना पड़ेगा और स्मार्ट कार्ड होने पर ही लोग सफर कर सकेंगे. मेट्रो में यात्रा के लिए क्या नियम होंगे, इसक लिए गाइडलाइंस आज सरकार द्वारा जारी कर दी गयी है.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 7 सितंबर से मेट्रो सेवाओं को श्रेणीबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. जिन मेट्रो सिस्टम में एक से अधिक लाइन हैं, वे अलग-अलग लाइनों को 7 सितंबर से योजनाबद्ध तरीके से खोलेंगे, ताकि 12 सितंबर तक सभी कॉरिडोर का संचालन शुरू हो जाए. उन्होंने आगे कहा कि आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। समय-समय पर सैनिटाइजेशन. एसी में फ्रेश एयर की मात्रा बढ़ेगी। यात्रियों को कम सामान ले जाने को कहा जाएगा.
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) प्रमुख ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों पर केवल चयनित गेट ही प्रवेश के लिए खोले जाएंगे. निकास के लिए एक अलग गेट को चिह्नित किया जाएगा और यात्र के लिए केवल स्मार्ट कार्ड और कैशलेस / ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की अनुमति होगी. उन्होंने आगे कहा कि प्रारंभ में, हम केवल एक लाइन खोलेंगे और परिचालन समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक होगा.
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सुबह 7 से 11 बजे और शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच परिचालन
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शुरुआत में एक लाइन पर मेट्रो का परिचालन
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यात्रा के लिए केवल स्मार्ट कार्ड ही मान्य
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कैशलेस तरीके से स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज
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बिना मास्क के सफर पर बैन, लगेगा जुर्माना
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कंटेनमेंट जोन में मेट्रो का एंट्री-एग्जिट गेट बंद
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थर्मल चेकअप के बाद ही स्टेशन में एंट्री
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केवल चयनित गेट ही एंट्री के लिए मान्य
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एग्जिट के लिए अलग गेट किए गए हैं चिह्नित
Posted by : Rajat Kumar
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