Delhi Blast Case: दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले में आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश के लिए राहत की खबर है. पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए मुख्यालय में रिमांड के दौरान हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की याचिका स्वीकार कर ली है. अदालत ने आदेश दिया कि हिरासत के दौरान जसीर हर दूसरे दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच 20 मिनट तक अपने वकील से मुलाकात कर सकेगा.
आतंकी जसीर ने कोर्ट में की थी अपील
जसीर वानी की तरफ से कोर्ट में यह अपील की गई थी कि उसे NIA हेडक्वार्टर में अपने वकील से मिलने दिया जाए, ताकि वह कानूनी सलाह ले सके. इस अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुलाकात की अनुमति तो दी, लेकिन समय सीमा और नियमों के साथ, ताकि जांच प्रक्रिया प्रभावित न हो.
NIA ने जसीर को बताया सहयोगी
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जसीर बिलाल वानी को आतंकी उमर-उन-नबी का सक्रिय सहयोगी बताया है. एजेंसी का दावा है कि जसीर वानी कश्मीर के अनंतनाग जिले के काज़ीगुंड इलाके का रहने वाला है और वह तकनीकी रूप से मजबूत है. जांच में सामने आया कि जसीर ड्रोन को मॉडिफाई करने और आतंकियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में शामिल था. NIA का आरोप है कि उसने ड्रोन के जरिए आतंकियों को मदद पहुंचाने की योजना में अहम भूमिका निभाई थी.
NIA ने जसीर को 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उससे कई अहम बिंदुओं पर पूछताछ की है, जिसमें ड्रोन की सप्लाई, तकनीकी मॉडिफिकेशन और संभावित आतंकियों से उसकी कनेक्टिविटी शामिल है. लाल किले के बाहर हुआ ब्लास्ट राजधानी की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला माना जा रहा है.
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