बीएड प्रवेश परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कुलाधिपति से कहा, कोरोना और बाढ़ की स्थिति देखते हुए पांच दिनों में लें फैसला

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 28 Aug 2020 3:03 PM

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल से कहा है कि पांच दिनों के अंदर बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन का फैसला लें. अदालत ने बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल 2020 के लिए क्यों नहीं स्थगित कर दी जाये. साथ ही पूछा है कि क्या इस प्रकार की योग्यता परीक्षा किसी और आधार पर ली जा सकती है. मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी.

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नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल से कहा है कि पांच दिनों के अंदर बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन का फैसला लें. अदालत ने बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल 2020 के लिए क्यों नहीं स्थगित कर दी जाये. साथ ही पूछा है कि क्या इस प्रकार की योग्यता परीक्षा किसी और आधार पर ली जा सकती है. मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी.

बिहार सरकार की ओर से नोडल ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि साल 2020 में बीएड में दाखिला प्रवेश परीक्षा के जरिये किया जाये या स्नातक में प्राप्त अंक से भी नामांकन किया जा सकता है. इस संबंध में फैसला कुलाधिपति ही ले सकते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने कहा कि कुलाधिपति से अनुरोध है कि वह पांच दिन के भीतर अदालत को सूचित करें कि बिहार में कोविड संक्रमण और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर बीएड में दाखिला प्रवेश परीक्षा की बजाय अन्य तरीके से हो सकता है या नहीं?’

मालूम हो कि बीएड प्रवेश परीक्षा कोविड-19 संक्रमण के कारण तीन बार स्थगित हो चुकी है. इससे अभ्यर्थियों का एक ओर जहां भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं कोरोना महामारी के कारण नामांकन नहीं होने से एक साल बरबाद होने का डर सता रहा है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए निजी बीएड कॉलेजों की मांग है कि उन्हें स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश लेने की अनुमति दी जाये. इस संबंध में निजी बीएड कॉलेजों ने चांसलर को भी पत्र लिखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगायी है.

वहीं, बीएड-सीईटी परीक्षा का आयोजन करनेवाली नोडल विश्वविद्यालय एलएनएमयू ने भी मार्गदर्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. एलएनएम यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर अजित कुमार सिंह के मुताबिक, सितंबर को परीक्षा ली जा सकती है. उस समय तक स्थिति सुधर जाने की उन्होंने उम्मीद जतायी है. मामले की अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी.

उन्होंने कहा है कि इस साल परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गयी थी. परीक्षा 29 मार्च को होनी तय थी, लेकिन लॉकडाउन हो जाने के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया. इसके बाद 14 जून और 19 जुलाई को परीक्षा लेने की तैयारी की गयी. अब फिर सितंबर में परीक्षा लेने की योजना बनायी गयी है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या कुलाधिपति के निर्देशों का पालन किया जायेगा.

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