इस दिन से प्लास्टिक से बने सामानों पर बैन! फौरन बंद कर दें सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Feb 2022 1:35 PM
प्लास्टिक के इयर बर्ड्स स्टिक, बैलून में लगा प्लास्टिक स्टिक, झंडा में उपयोग होनेवाला प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक का कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक तथा सजावट के काम में आनेवाला थर्मोकॉल भी प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगा.
अब प्लास्टिक और थर्मोकॉल के कप-प्लेट, चम्मच, स्ट्रॉ आदि का उपयोग, निर्माण और कारोबार प्रतिबंधित होगा. एक जुलाई से प्लास्ट्क से बने कई सामानों पर बैन लग जाएगा. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक सामानों पर सरकार ने बैन लगाने की पूरी तैयारी कर ली है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसको लेकर नोटिस भी जारी किया है जिसके मुताबिक, प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने इससे संबंधित नोटिस जारी कर दिया है. इसमें कहा गया है कि यह नोटिस एक जुलाई 2022 से प्रभावी होगा. इसमें प्लास्टिक के इयर बर्ड्स स्टिक, बैलून में लगा प्लास्टिक स्टिक, झंडा में उपयोग होनेवाला प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक का कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक तथा सजावट के काम में आनेवाला थर्मोकॉल भी प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगा.
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया नोटिस
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आदेश के उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
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30 जून तक हर हाल में हटा दें ऐसे उत्पाद
मिठाइयों के लिए प्लास्टिक का कवर, निमंत्रण कार्ड के साथ लगा प्लास्टिक, सिगरेट पैकेट के ऊपर लगा प्लास्टिक, 100 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक और पीवीसी का बैनर भी अब प्रतिबंधित श्रेणी में होगा. सीपीसीबी ने नोटिस में कहा है कि इसकी जानकारी सभी उत्पादक, स्टॉकिस्ट, खुदरा विक्रेता, दुकानदार, इ-कॉमर्स कंपनी, स्ट्रीट वेंडर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी देना है.
सीपीसीबी ने कहा है कि, इसकी जानकारी मॉल, मार्केट कांप्लेस, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट स्थान, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अस्पतालों को भी दे देना होगा. अगर किसी के पास यह उत्पाद है, तो उसे 30 जून तक हटा ही देना है. अगर इसके बाद भी किसी के पास इसके पाये जाने पर इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986 में तय धारा के तहत कार्रवाई होगी. सभी प्रतिबंधित उत्पाद सीज कर लिये जायेंगे. मुआवजा भी लिया जायेगा.
Posted by: Pritish Sahay
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