अधिकारिक कामकाज में चीनी ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, कोर्ट ने लिया फैसला

Updated at : 11 Sep 2020 10:23 PM (IST)
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अधिकारिक कामकाज में चीनी ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, कोर्ट ने लिया फैसला

दिल्ली में जिला अदालतों के अधिकारियों को आधिकारिक काम के लिए कैमस्कैनर जैसे प्रतिबंधित चीनी ऐप का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है. जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) मनमोहन शर्मा द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, दिल्ली जिला अदालतों की वेबसाइट का काम संभालने वाले अधिकारियों को सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया गया है . china apps list in india 2020 china apps chinese app remover for android

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नयी दिल्ली : दिल्ली में जिला अदालतों के अधिकारियों को आधिकारिक काम के लिए कैमस्कैनर जैसे प्रतिबंधित चीनी ऐप का इस्तेमाल तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया है. जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक न्यायालय) मनमोहन शर्मा द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, दिल्ली जिला अदालतों की वेबसाइट का काम संभालने वाले अधिकारियों को सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया गया है .

गौरतलब है कि यह बात सामने आयी कि ये दस्तावेज प्रतिबंधित चीनी ऐप की मदद से स्कैन किए गए हैं, जिसके बाद अदालत प्रशासन ने ये निर्देश जारी किए हैं. 10 सितंबर को जारी परिपत्र में कहा गया कि निर्देशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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परिपत्र में कहा गया, ‘‘यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी परिपत्र/जमानत आदेशों/दैनिक आदेशों आदि की स्कैन की हुई प्रतियों को अग्रेषित कर रहे हैं, जिन्हें कैमस्कैनर जैसे चीनी स्कैनिंग ऐप की मदद से स्कैन किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है.”

उसमें कहा गया, ‘‘यह भी देखा गया है कि कुछ परिपत्र और आदेश आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं वे भी कुछ चीनी ऐप की मदद से स्कैन किए गए हैं.” परिपत्र में कहा गया, ‘‘उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए और भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए, दिल्ली जिला अदालतों के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आधिकारिक कार्यों में सभी प्रतिबंधित चीनी ऐप का उपयोग तुरंत बंद कर दें.”

Posted By – Pankaj Kumar Pathak

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