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अरविंद केजरीवाल की पत्नी को वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया

Updated at : 15 Jun 2024 11:21 AM (IST)
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Sunita Kejriwal

New Delhi: Jailed Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's wife Sunita Kejriwal greets supporters during an election roadshow at Tilak Nagar in support of Aam Aadmi Party's (AAP) candidate from West Delhi constituency Mahabal Mishra for the Lok Sabha polls, in New Delhi, Sunday, April 28, 2024. (PTI Photo) (PTI04_28_2024_000277A)

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी को वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है. जानें क्या है पूरा मामला

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मामले में अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हटाने का निर्देश दिया है. इस वीडियो में दिल्ली के सीएम की पत्नी ने वीडियो उस समय पोस्ट किया था, जब उनके पति ने कथित शराब नीति घोटाले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के समक्ष को व्यक्तिगत रूप से अपनी बात रखी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट वीसी नियमों का उल्लंघन

केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पोस्ट करने के लिए कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई. वकील वैभव सिंह ने मामले को लेकर जानकारी दी और कहा, कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और अन्य को 9 जुलाई तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से रिकॉर्डिंग हटाने को कहा है और कहा है कि यह दिल्ली हाईकोर्ट वीसी नियमों का उल्लंघन है.

किसने दाखिल की है याचिका

दिल्ली के एक वकील वैभव सिंह की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है. उन्होंने इसमें आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी और अन्य लोगों अक्षय मल्होत्रा, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स यूजर नागरिक-इंडिया जीतेगा, प्रोमिला गुप्ता, विनीता जैन और डॉ. अरुणेश कुमार यादव ने जानबूझकर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया है.

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सुनीता केजरीवाल और अन्य को नोटिस जारी

अंग्रेजी वेबसाइट लाइव लॉ ने जो खबर प्रकाशित की है उसके अनुसार, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सुनीता केजरीवाल और कई अन्य के खिलाफ एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है.

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Amitabh Kumar

लेखक के बारे में

By Amitabh Kumar

डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. करियर की शुरुआत Prabhatkhabar.com से की. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़ है. राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहन लेखन का अनुभव रहा है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में विशेष रुचि है. ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग खबरों पर लगातार फोकस रहता है.

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