अंकिता भंडारी केस में बड़ा फैसला, तीनों आरोपी दोषी करार

Ankita Bhandari Murder Case
Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है. 19 वर्षीय अंकिता की हत्या सितंबर 2022 में चीला नहर में धक्का देकर की गई थी. वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस न देने पर की गई हत्या ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था.
Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के कोटद्वार में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया है. अब कुछ ही देर में अदालत द्वारा उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा.
दो साल आठ महीने बाद आया फैसला
यह केस सितंबर 2022 में उस वक्त चर्चा में आया था जब 19 वर्षीय अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ था. अंकिता पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी. जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों ने वीआईपी मेहमानों को “एक्स्ट्रा सर्विस” देने से इनकार करने पर अंकिता को नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी.
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, फांसी की मांग
कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है. अंकिता के परिवार और स्थानीय लोगों की भावनाएं बेहद उग्र हैं और वे सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे है. मामले में SIT ने 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 ने अदालत में बयान दिए.
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By Ayush Raj Dwivedi
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