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सेवाओं के लिए जीएसटी दर तय, शिक्षा व स्वास्थ्य दायरे से बाहर

Updated at : 19 May 2017 6:11 PM (IST)
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सेवाओं के लिए जीएसटी दर तय, शिक्षा व स्वास्थ्य दायरे से बाहर

श्रीनगर : शिक्षा व स्वास्थ्य पर नयी कर प्रणाली जीएसटी में भी कोई कर नहीं लगेगा, जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया. इसके तहत एकोनामी […]

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श्रीनगर : शिक्षा व स्वास्थ्य पर नयी कर प्रणाली जीएसटी में भी कोई कर नहीं लगेगा, जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है. जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया. इसके तहत एकोनामी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा. परिषद ने दूरसंचार, बीमा, होटल व रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5,12,18 व 28 प्रतिशत में कर लगाने का फैसला किया है. यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गयी दरों के अनुसार ही हैं. इसके साथ ही सोने सहित कुछ ही जिंस को छोड़ कर सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को तय कर लिया गया है. सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

परिषद की दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की मानक दर से कर लगेगा. परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा. यह दर ओला व उबर जैसी एप से टैक्सी बुकिंग सेवा देनेवाली कंपनियों पर भी लागू होगी. इसके साथ ही फिलहाल छह प्रतिशत कर देनेवालों पर यह लागू होगी.

जहां तक रेल यात्रा का सवाल है, तो सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गयी है, जबकि वातानुकूलित टिकटों पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा. राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मेट्रो, लोकल ट्रेन व हज यात्रा सहित तीर्थाटन यात्राओं को जीएसटी छूट जारी रहेगी.

हवाई यात्रा में इकनोमी श्रेणी पर पांच प्रतिशत, जबकि बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. जेटली ने कहा कि बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में भोजन बिल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. मदिरा लाइसेंसवाले एसी (वातानुकूलित) रेस्टोरेंट में कर की दर 18 प्रतिशत रहेगी. वहीं, पांच सितारा होटलों में जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रहेगी.

इसी तरह 50 लाख रुपये या कम कारोबार वाले रेस्टोरेंट पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा. वहीं, सफेदी (पुताई) जैसे ठेके पर किये जानेवाले काम पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. जीएसटी के तहत मनोरंजन कर को सेवा कर में मिला दिया जायेगा, जबकि सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गेंबलिंग पर 28 प्रतिशत कर लगेगा.

सिनेमा हॉल के लिए प्रस्तावित कर दरें मौजूदा दरों की तुलना में 40 से 55 प्रतिशत तक कम है. इससे जहां सिनेमा टिकटें सस्ती हो सकती हैं और उन पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा. प्रतिदिन 1000 रुपये का शुल्क लगानेवाले होटल व लॉज को जीएसटी में छूट रहेगी. वहीं, 1000 से 2000 रुपये प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 12 प्रतिशत रहेगी. इसी तरह 2500 से 5000 रुपये प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 18 प्रतिशत रहेगी. इसी तरह 5000 रुपये से अधिक प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 28 प्रतिशत होगी.

जेटली ने कहा कि सोने व कीमती धातुओं पर कर के मुद्दे को परिषद की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा, जो कि तीन जून को होगी. जेटली ने कहा कि ज्यादातर सेवा कर छूट जारी रहेंगी़. उन्होंने कहा कि जीएसटी से किसी तरह का मुद्रास्फीतिक असर नहीं होगा. हेल्थकेयर व शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से भी छूट रहेगी.

फ्लिपकार्ट व स्नैपडील जैसी र्इ-काॅमर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी. लाॅटरी पर कोई कर नहीं लगेगा. जेटली ने कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से किया जाएगा और ‘हम इसके लिए तैयार हैं.’

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