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घरेलू हिंसा मामला : एक दिन के लिए जेल भेजे गए सोमनाथ भारती

Updated at : 04 Oct 2015 5:17 PM (IST)
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घरेलू हिंसा मामला : एक दिन के लिए जेल भेजे गए सोमनाथ भारती

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के विवादित विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को उनकी पत्नी द्वारा दायर कथित घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास मामले में आज अदालत ने एक दिन के लिए तिहाड जेल भेज दिया. ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिरोही ने भारती को कल तक के लिए […]

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नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के विवादित विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को उनकी पत्नी द्वारा दायर कथित घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास मामले में आज अदालत ने एक दिन के लिए तिहाड जेल भेज दिया. ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिरोही ने भारती को कल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जांच एजेंसी ने उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की.

अदालत ने हालांकि पुलिस से कहा कि भारती को कल संबंधित सुनवाई अदालत के समक्ष पेश किया जाए. आप के 41 वर्षीय विधायक को तीन दिनों की पुलिस रिमांड की अवधि आज पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने अपने आवेदन में भारती को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया और कहा कि उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने की और जरुरत नहीं है.

भारती की ओर से पेश वकील विजय अग्रवाल ने हालांकि दलील दी कि उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. अग्रवाल ने कहा, ‘‘ उनका मामला उनके (भारती) और उनकी पत्नी के बीच मध्यस्थता के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय में कल के लिए सूचीबद्ध है… अदालत को कृपया उन्हें एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए और पुलिस को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि उन्हें कल उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाए.’ भारती ने अदालत से कहा कि उनकी पत्नी को सुलह के लिए बुलाया गया है और उनकी भी उपस्थिति जरुरी है. उन्होंने कहा कि उनसे सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी.

पुलिस ने भारती को उच्चतम न्यायालय में पेश करने के लिए निर्देश देने के बचाव पक्ष के अनुरोध का विरोध किया. पुलिस ने कहा कि आरोपी को उच्चतम न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस को कोई विशिष्ट निर्देश नहीं मिला है.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भारती को उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस को निर्देश देने से इंकार कर दिया. सुनवाई के दौरान भारती ने आरोप लगाया कि पुलिस हिरासत के दौरान उन्हें मानसिक रुप से प्रताडित किया गया.

भारती को 29 सितंबर को तडके गिरफ्तार किया गया था. उसके पहले उच्चतम न्यायालय ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था. भारती ने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए 23 सितंबर को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. इसके साथ उन्होंने अनुरोध किया था कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए.

उच्चतम न्यायालय ने एक अक्तूबर को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था और उनकी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा और हत्या का प्रयास मामले में मध्यस्थता की संभावना तलाश करने के लिए सोमवार को उनकी उपस्थिति पर जोर दिया था. दिल्ली उच्च न्यायालय ने 22 सितंबर को भारती की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में ‘‘दस्तावेजी सबूत” हैं.

* बहुत दिनों तक पुलिस से छुपते रहे भारती
ज्ञात हो पत्नी लिपिका मित्रा के द्वारा लगाये गये आरोपों के बाद पुलिस गरिफ्तारी से बचने के लिए सोमनाथ भारती काफी दिनों तक छुपने रहे. उन्‍हें कई दिनों बाद पुलिस अपने हिरासत में ले पायी. पुलिस से इतने दिनों तक छुपने के कारण सोमनाथ की परेशानियां और बढ़ गयी, उन पर दर्ज मामलो में अब एक और धारा 212 भी जोड़ दी गयी है.
* 28 सितंबर को रात में किया था सरेंडर
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती से सरेंडर करने को कहा था जिसके बाद वे सोमवार 28 सितंबर को देर रात द्वारका थाने पहुंचे थे. कोर्ट ने कहा था कि यदि वे सरेंडर करेंगे तो उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. गिरफ्तारी से करीब सप्ताह भर से बचते फिर रहे आम आदमी पार्टी के विवादित विधायक सोमनाथ भारती ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के कुछ घंटों बाद सोमवार रात पुलिस के समक्ष समर्पण कर दिया था.
* क्या है आरोप
भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी. इसमें भारत पर आरोप लगाया गया था कि वह 2010 में विवाह के बाद से ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं. लिपिका ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने धमकाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है.
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