उच्च न्यायालय ने एसीबी प्रमुख मीणा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर 23 सितंबर तक रोक लगायी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :15 Sep 2015 5:49 PM (IST)
विज्ञापन

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसीबी प्रमुख एम के मीणा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आज 23 सितंबर तक रोक लगा दी. सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने मीणा के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने केंद्र की उस […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसीबी प्रमुख एम के मीणा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आज 23 सितंबर तक रोक लगा दी. सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने मीणा के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने केंद्र की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें वारंट रद्द करने का अनुरोध किया गया है.
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा, ‘‘ 23 सितंबर तक प्रतीक्षा कीजिए. उस समय तक मामले में जल्दबाजी नहीं करें. कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएं.’ अदालत ने कहा कि याचिका पर अगले आदेश तक जांच आयोग के 11 सितंबर के आदेश के संबंध में कार्यवाही स्थगित रहेगी.
अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर यह आदेश दिया. जांच आयोग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. करोडों रुपए के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए गठित सीओआई ने एसीबी द्वारा करायी गयी जांच से जुडे रिकार्ड पेश किए जाने तक मीणा के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा जब्त करने का भी निर्देश दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




