उच्च न्यायालय ने एसीबी प्रमुख मीणा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर 23 सितंबर तक रोक लगायी

Published at :15 Sep 2015 5:49 PM (IST)
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उच्च न्यायालय ने एसीबी प्रमुख मीणा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर 23 सितंबर तक रोक लगायी

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसीबी प्रमुख एम के मीणा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आज 23 सितंबर तक रोक लगा दी. सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने मीणा के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने केंद्र की उस […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एसीबी प्रमुख एम के मीणा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर आज 23 सितंबर तक रोक लगा दी. सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने मीणा के खिलाफ यह गैर जमानती वारंट जारी किया था. अदालत ने केंद्र की उस याचिका पर यह आदेश दिया जिसमें वारंट रद्द करने का अनुरोध किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा, ‘‘ 23 सितंबर तक प्रतीक्षा कीजिए. उस समय तक मामले में जल्दबाजी नहीं करें. कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएं.’ अदालत ने कहा कि याचिका पर अगले आदेश तक जांच आयोग के 11 सितंबर के आदेश के संबंध में कार्यवाही स्थगित रहेगी.
अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा गठित जांच आयोग के 11 सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका पर यह आदेश दिया. जांच आयोग ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. करोडों रुपए के सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच के लिए गठित सीओआई ने एसीबी द्वारा करायी गयी जांच से जुडे रिकार्ड पेश किए जाने तक मीणा के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा जब्त करने का भी निर्देश दिया था.
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