देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल करके कारोबार करने में कोई दिक्कत नहीं: न्यायालय

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कारोबार में देवी देवताओं के नाम और प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये दायर जनहित याचिका पर विचार करने से आज इंकार करते हुये टिप्पणी की, ‘‘इस देश में 33 हजार करोड देवता हैं.’’ प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ […]
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने कारोबार में देवी देवताओं के नाम और प्रतीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये दायर जनहित याचिका पर विचार करने से आज इंकार करते हुये टिप्पणी की, ‘‘इस देश में 33 हजार करोड देवता हैं.’’ प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति अरुण मिश्र और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने टिप्पणी की, ‘‘यह लोगों की आस्था का मामला है.’’ न्यायालय ने कहा कि नागरिकों को किसी भी देवी देवता के नाम पर, जिसमें उनकी आस्था और विश्वास है, अपना कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




