कल जनता को दर्शन देंगी जयललिता, सीएम पद के शपथ को लेकर कोर्ट में याचिका

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 21 May 2015 9:54 PM

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चेन्नई: अन्नाद्रमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह है और वे पार्टी प्रमुख जे जयललिता के स्वागत के लिए जोरशोर से तैयारियां कर रहे हैं जो आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद कल शुक्रवार को कई महीनों में पहली बार जनता से रुबरु होंगी. जयललिता […]

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चेन्नई: अन्नाद्रमुक पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह है और वे पार्टी प्रमुख जे जयललिता के स्वागत के लिए जोरशोर से तैयारियां कर रहे हैं जो आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद कल शुक्रवार को कई महीनों में पहली बार जनता से रुबरु होंगी.
जयललिता कल सुबह पार्टी मुख्यालय में पार्टी विधायकों से मुलाकात करेंगी जिसमें उन्हें फिर से पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है. कल के अपने कार्यक्रम में वह पार्टी संस्थापक एम जी रामचंद्रन , महान द्रविड नेता सी एन अन्नादुरै और पेरियार ईवी रामास्वामी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगी.
एक अन्य घटनाक्रम में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय से बरी होने के बाद अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने के लिये आज उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी.
मीडिया की खबरों में अटकल लगायी जा रही हैं कि जयललिता को 23 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाये जाने की उम्मीद है. यह याचिका अधिवक्ता जी एस मणि ने दायर की है. याचिका में किसी वरिष्ठ व्यक्ति या वर्तमान सांसद या विधायक के अदालत से बरी होने की स्थिति में मामले में शीर्ष अदालत से अंतिम फैसला होने तक उसकी फिर से नियुक्ति के बारे में दिशा निर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में कहा गया है कि अपीली अदालत द्वारा जयललिता को बरी करने का आदेश उनकी दोषसिद्धि का आदेश उन्हें तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने की अयोग्यता को उस समय तक समाप्त नहीं करता है जब तक शीर्ष अदालत इसकी पुष्टि नहीं कर दे.
गौरतलब है कि जयललिता को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 11 मई को बरी कर दिया था. एक विशेष अदालत ने उन्हें पिछले वर्ष 27 सितंबर को इस मामले में दोषी ठहराया था और चार साल की सजा सुनायी थी.
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