नई दिल्ली : जिंदल समूह के खिलाफ कथित रुप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कार्यक्रम प्रसारित करने के मामले में जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी की अग्रिम जमानत संबंधी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दया प्रकाश चौधरी इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ ‘विद्वेष’ से नई प्राथमिकी दर्ज की गई है क्योंकि वह उस चैनल के संपादक हैं जो कोयला घोटाले के संदर्भ में जिंदल समूह के खिलाफ जनहित की खबरें प्रसारित कर रहा है.
चौधरी ने यह भी कहा कि उनकी ओर से इस मामले में किसी भी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल नहीं किया गया.