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सत्‍यम घोटाला मामले में अब 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगी हैदराबाद विशेष अदालत

Updated at : 09 Mar 2015 10:37 AM (IST)
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सत्‍यम घोटाला मामले में अब 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगी हैदराबाद विशेष अदालत

नयी दिल्‍ली : करोड़ों रुपये के सत्‍यम कंप्‍यूटर के खातों में हेराफेरी मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत अब नौ अप्रैल को फैसला सुनाएगी. इससे पहले विशेष न्‍यायाधीश बीवीएलएन चक्रवर्ती ने 23 दिसंबर को अंतिम सुनवाई के दौरान इस मामले में भारी भरकम दस्तावेजों का हवाला देते हुए नौ मार्च को फैसला सुनाने की बात […]

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नयी दिल्‍ली : करोड़ों रुपये के सत्‍यम कंप्‍यूटर के खातों में हेराफेरी मामले में हैदराबाद की विशेष अदालत अब नौ अप्रैल को फैसला सुनाएगी. इससे पहले विशेष न्‍यायाधीश बीवीएलएन चक्रवर्ती ने 23 दिसंबर को अंतिम सुनवाई के दौरान इस मामले में भारी भरकम दस्तावेजों का हवाला देते हुए नौ मार्च को फैसला सुनाने की बात कही थी.
छह साल पुराने इस मामले की सुनवाई में करीब 3,000 दस्तावेजों को चिन्हित किया गया और इसमें 226 गवाहों से पूछताछ हुई है. कंपनी के खातों में गड़बड़ी का सबसे बड़ा मामला 7 जनवरी 2009 को सामने आयी. उस समय सत्‍यम कंप्यूटर के संस्‍थापक और चेयरमैन बी. रामालिंगा राजू ने कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी और कई सालों तक कंपनी का मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की बात स्‍वीकार की थी. इसके दो दिन बाद ही राजू के साथ उसके भाई बी रामा राजू तथा अन्य को आंध्र प्रदेश पुलिस की अपराध जांच शाखा ने गिरफ्तार कर लिया था.
रामालिंगा राजू के अलावा इस मामले में नौ अन्य आरोपी हैं. इनमें सत्यम के पूर्व एमडी बी रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी वाडलामणि श्रीनिवास, पूर्व पीडब्ल्यूसी ऑडिटर सुब्रमणि गोपालकृष्णन और टी श्रीनिवास के साथ राजू के एक अन्य भाई बी सूर्य नारायण राजू, पूर्व कर्मचारी जी रामकृष्ण, डी वेंकटपति राजू और श्रीसेलम तथा कंपनी का पूर्व आंतरिक मुख्य लेखाकार वीएस प्रभाकर गुप्ता शामिल है.
इस वक्‍त सभी आरोपी जमानत पर हैं. राजू के साथ अन्‍य नौ लोगों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और विश्वास का उल्लंघन करने के आरोप हैं.
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