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अदालत ने तांसी मामले में जयललिता के खिलाफ 22 साल पुरानी याचिका का निस्तारण किया

Updated at : 06 Mar 2015 12:30 AM (IST)
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अदालत ने तांसी मामले में जयललिता के खिलाफ 22 साल पुरानी याचिका का निस्तारण किया

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने तांसी मामले में 22 साल पहले जयललिता के खिलाफ दायर याचिका का आज निपटारा कर दिया. सरकार ने इस संबंध में अदालत को बताया गया था कि विवादित संपत्ति वापस राज्य को प्राप्त हो चुकी है. वर्ष 1993 में द्रमुक ने याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था […]

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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने तांसी मामले में 22 साल पहले जयललिता के खिलाफ दायर याचिका का आज निपटारा कर दिया. सरकार ने इस संबंध में अदालत को बताया गया था कि विवादित संपत्ति वापस राज्य को प्राप्त हो चुकी है. वर्ष 1993 में द्रमुक ने याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री (1991-1996) को जमीन की बिक्री को अवैध घोषित कर दिया जाए.

द्रमुक के आर.एस. भारती द्वारा दायर याचिका जब सुनवायी के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुन्दरेश की पीठ के समक्ष आयी तो सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ए.एल. सोमयाजी ने बताया कि उपरोक्त भूमि वापस तांसी को मिल गयी है. सभी साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने मामले को निस्तारण कर दिया.

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