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उबर कैब मामला : कोर्ट ने अभियोजन पक्ष का आग्रह किया स्वीकार

Updated at : 04 Mar 2015 1:36 PM (IST)
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उबर कैब मामला : कोर्ट ने अभियोजन पक्ष का आग्रह किया स्वीकार

नयी दिल्ली : उबर कैब मामले में आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी के अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों को फिर से बुलाने का आग्रह स्वीकार कर लिया है. उच्च न्यायालय ने पीडित से फिर से पूछताछ किए जाने का आरोपी चालक का अनुरोध स्वीकार किया है. इससे पहले दिल्ली के उबर कैब रेप मामले […]

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नयी दिल्ली : उबर कैब मामले में आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपी के अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों को फिर से बुलाने का आग्रह स्वीकार कर लिया है. उच्च न्यायालय ने पीडित से फिर से पूछताछ किए जाने का आरोपी चालक का अनुरोध स्वीकार किया है.

इससे पहले दिल्ली के उबर कैब रेप मामले में हाइकोर्ट ने आरोपी के वकील की अपील को स्वीकार किया था जिसमें, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों का पुन: परीक्षण कराने की अनुमाति मांगी थी.

गौरतलब है कि 5 दिसंबर 2014 को सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में उबर कंपनी की कैब में चालक शिवकुमार यादव ने युवती से दुष्कर्म किया था. दिल्ली व उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे मथुरा से 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया था.

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