आदर्श हाउसिंग घोटाला : हाईकोर्ट ने खारिज की अशोक चह्वाण के नाम को हटाने की अर्जी
Updated at : 19 Nov 2014 3:30 PM (IST)
विज्ञापन

मुंबई : आदर्श हाउसिंग घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण का नाम हटाने की सीबीआई की याचिका को बाम्बे उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है.अधिवक्ता आशीष मेहता ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमएल ताहिलयानी ने सीबीआई के द्वारा दायर याचिका में यह आदेश दिया है. इससे पहले महाराष्ट्र के […]
विज्ञापन
मुंबई : आदर्श हाउसिंग घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण का नाम हटाने की सीबीआई की याचिका को बाम्बे उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया है.अधिवक्ता आशीष मेहता ने बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमएल ताहिलयानी ने सीबीआई के द्वारा दायर याचिका में यह आदेश दिया है.
इससे पहले महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल के. शंकर नारायणन ने सबूतों के अभाव में चह्वाण पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. सीबीआई ने अदालत में कहा था कि राज्यपाल द्वारा अनुमति नहीं देने के बाद उसके पास चह्वान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है. इसलिए अदालत को चह्वाण को बरी कर देना चाहिए.
गौरतलब है कि वर्ष 2010 में अशोक चह्वाण को आर्दश हाउसिंग मामले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था. उनकी जगह पृथ्वीराज चह्वाण मुख्यमंत्री बने थे. आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई में बनाया गया अपार्टमेंट है जिसमें फ्लैट देश के शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर दिया जाना था, लेकिन कई राजनेताओं व अधिकारियों ने अपने नाम से फ्लैट ले लिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




